Traffic Rules: दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 24 हजार से ज्यादा गाड़ियों का चालान

Delhi Traffic Rules: दिल्ली में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 24 हजार से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा है। पुलिस का कहना है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

Updated On 2025-12-16 19:30:00 IST

दिल्ली ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 

Delhi Traffic Rules: दिल्ली में पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में 24 हजार से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया है। इस दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों को जब्त करके उनके मालिकों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है।

दिल्ली की सड़कों पर लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले मामलों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस के शीर्ष स्तर के निर्देश के बाद आखिरी महीने की शुरुआत में ही विशेष अभियान शुरू किया गया था। ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय थानों और पीसीआर टीमों के साथ मिलकर इसे लागू किया था।

इस अभियान का उद्देश्य ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करना था, जो बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि उन इलाकों को ज्यादाॉ प्राथमिकता दी गई, जहां पर ट्रैफिक उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रहीं थी। प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों और हादसों के लिहाज से संवेदनशील सड़कों पर ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया था।

इन पर रहा ज्यादा फोकस

  • बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने।
  • तीन सवारी बैठाने।
  • शराब के नशे में ड्राइविंग।
  • गलत दिशा में वाहन चलाना।
  • रेड लाइट तोड़ने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल।

144 से ज्यादा गाड़ियां जब्त

पुलिस ने नियमों के गंभीर उल्लंघन से जुड़े मामलों में 144 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर लिया था। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ गाड़ियां चोरी की हैं। वहीं एक मामले में गाड़ी से नशीला पदार्थ बरामद किया गया। नियमों का पालन करने वाले लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई के बाद लोग नियमों का पालन करेंगे। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।

अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए haribhoomi.com के साथ।

Tags:    

Similar News