Rohini Court: पूर्व प्रेमिका को परेशान करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- किसी को परेशान करना प्रेम नहीं
Rohini Court: रोहिणी कोर्ट ने पूर्व प्रेमिका को परेशान करने वाले आरोपी निखिल बजाज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी को परेशान करना प्रेम नहीं होता।
रोहिणी कोर्ट।
Rohini Court: रोहिणी जिले की अदालत ने पूर्व प्रेमिका को प्रताड़ित करने वाले आरोपी के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी कथित तौर पर मानसिक रूप से बीमार है। अवकाश न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने कहा कि आरोपी निखिल बजाज अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को शादी होने के बावजूद परेशान करता रहा और उसका पीछा करता रहा।
इस तरह से किसी को मानसिक और शरीरिक रूप से परेशान करना प्रेम नहीं है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप संगीन हैं, जिसके कारण उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
क्या है पूरा मामला?
आरोपी निखिल बजाज के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि निखिल बजाज और उनकी पूर्व प्रेमिका की मुलाकात एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गयी। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन पारिवारिक कारणों से शादी नहीं हो पाई। युवती की शादी कनाडा में रहने वाले एक युवक से हो गयी और वो कनाडा चली गयी।
इसके बाद निखिल बजाज न्यूरो-डिसॉर्डर से पीड़ित हो गया और मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। वकील ने बताया कि निखिल का इलाज मेरठ के मानसिक अस्पताल में हुआ है और अभी भी उसका इलाज चल रहा है।
कोर्ट ने निखिल से की बातचीत
वकील के पूरा केस बताने के बाद कोर्ट ने आरोपी निखिल बजाज से बातचीत की, तो उसने किसी तरह की मानसिक बीमारी की बारे में शिकायत नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिए कि जरूरत पड़ने पर आरोपी निखिल बजाज को उपचार दिया जाए।
पूर्व प्रेमिका के पति से भी मारपीट
वहीं सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक डॉ. राजरानी ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पर पीड़िता पूर्व प्रेमिका के घरवालों को प्रताड़ित करने का भी आरोप है। आरोपी ने महिला के पति के ऑफिस जाकर उसके साथ मारपीट भी की। इसकी शिकायत मॉडल टाउन में दर्ज की गयी थी।