Gurugram Rape: गुरुग्राम में नाबालिग बेटी से रेप केस में पिता को 10 साल की सजा...आंगनवाड़ी कर्मी ने दिलाया इंसाफ

गुरुग्राम कोर्ट ने गुरुवार को एक दोषी पिता को उसकी ही बेटी के रेप के मामले में 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।

Updated On 2026-01-10 13:16:00 IST

गुरुग्राम में रेपिस्ट पिता को मिली 10 साल की सजा 

Gurugram Rape Case: गुरुग्राम में एक पिता को कोर्ट ने अपनी ही 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अपराधी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में अतिरिक्त जज जैस्मीन शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इस पूरे मामले में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

पुलिस के अनुसार, 24 अगस्त साल 2023 को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 साल की नाबालिग के बेटी का रेप हुआ है। महिला ने पुलिस को बताया कि रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि लड़की का ही पिता है। उसने आगे कहा कि आरोपी पिता ने इस मामले में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

महिला द्वारा शिकायत मिलने पर थाना सेक्टर 9A पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं में केस दर्ज हुआ। शिकायत दर्ज होने के कुछ दिन बाद आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ सबूत इक्ट्ठे किए गए और गवाहों के बयान दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस अधिकारी के अनुसार पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर कोर्ट ने गुरुवार को दोषी पिता को 10 साल की सजा और 50000 हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।

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