Air Pollution: एयर प्यूरीफायर पर GST कम नहीं होगा? दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने रखा पक्ष

दिल्ली हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने सरकार की तरफ से पक्ष रखा। इस दौरान याचिका के उद्देश्य पर भी सवाल उठाया गया।

Updated On 2025-12-26 16:49:00 IST

दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार चिंतित। 

दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बीच केंद्र सरकार ने एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण मानने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को अवगत कराया है कि जीएसटी परिषद इस तरह का वर्गीकरण नहीं कर सकती। यही नहीं, सरकार ने याचिकाकर्ता के इरादों पर भी सवाल उठाए। अब मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने सरकार की तरफ से पक्ष रखा कि जीएसटी कम करने की एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जीएसटी परिषद संवैधानिक संस्था है, जिसमें सभी राज्य शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि एयरप्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की तरह वर्गीकरत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों का वर्गीकरण स्वास्थ्य मंत्रालय ही करता है। लेकिन याचिका में स्वास्थ्य मंत्रालय को पक्षकार नहीं बनाया गया है, फिर भी बदलाव की मांग की गई है।

याचिका के मकसद पर उठाया सवाल

एएसजी ने एयरप्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने की मांग वाली इस याचिका के मकसद पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता शायद किसी विशेष कंपनी या व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय में इस पर उच्च स्तर पर चर्चा हुई। सरकार ने सुझाव दिया कि याचिका को अभ्यावेदन में बदल दिया जाए ताकि उचित जांच हो सके।

9 जनवरी को होगी सुनवाई

सरकार की तरफ से विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए 10 दिन का समय देकर 9 जनवरी की तिथि तय कर दी है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर गंभीरता जताई थी। साथ ही, सरकार को भी सख्त हिदायत दी। यही नहीं, जीएसटी परिषद की भी जल्द बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। यहां क्लिक कर पढ़िये संबंधित खबर

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