Delhi High Court: 'स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी', दिल्ली HC ने केंद्र को चेताया

GST on air purifiers
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका पर की सुनवाई। 

दिल्ली हाईकोर्ट एयर प्यूरीफायर को चिकित्सका उपकरण घोषित करने और जीएसटी से छूट देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पढ़िये रिपोर्ट...

वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली पिछले काफी समय से गैस चैंबर में तब्दील है। ऐसे में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर कटघरे में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को चेताया है कि बिगड़ते वायु प्रदूषण के बीच नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना आपकी न्यूनतम जिम्मेदारी है।

दिल्ली हाईकोर्ट एयर प्यूरीफायर को चिकित्सका उपकरण घोषित करने और जीएसटी से छूट देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि अधिक वायु प्रदूषण वाले शहर में एयर प्यूरीफायर को बिलासिता की वस्तु नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ हवा का अधिकार है। पीठ ने कहा कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम न करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा रहे
पीठ ने कहा कि हम इसे अनुपालन के लिए अवकाश पीठ के समक्ष रखेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम सभी सांस लेते हैं। आप जानते हैं कि एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, कम से कम 21000 बार। जरा हिसाब लगाइये कि आप दिन में 21000 बार सांस लेकर अपने फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा रहे।

जल्द बैठक करने का निर्देश दिया
बाद में दोबारा से सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र की तरफ से अदालत को बताया गया कि जीएसटी दरों पर फैसला जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाता है। इसमें सभी राज्य और केंद्र सरकार भी शामिल होती है। इस पर दिल्ली उच्च न्यायायल ने जीएसटी परिषद से एयर प्यूरीफायर और हेपा फिल्टर पर कर कम करने के लिए जल्द से जल्द बैठक करने का आग्रह किया है।

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