Delhi Rape: दिल्ली में बच्ची से रेप केस में कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, 5 लाख अंतरिम मुआवजे का आदेश
Delhi Rape Case: दिल्ली में 4 वर्षीय बच्ची से रेप मामले में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।
4 साल की बच्ची से दुष्कर्म में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी।
Delhi Rape Case: दिल्ली में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि 4 वर्षीय बच्ची से रेप केस में इतनी लापरवाही चौंकाने वाली है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर और संवेदनशील मामले में पुलिस का ऐसा रवैया स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एडिशनल सेशन जज अमित सहरावत बच्ची को अंतरिम मुआवजा देने के मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने पहले जांच अधिकारी से विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट (VIR) मांगी थी। पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आदित्य कुमार पेश हुए।
कोर्ट ने कहा कि जुर्म इतना घिनौना है कि पीड़ित बच्ची को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट काम नहीं कर रहे हैं, बच्ची को मल-मूत्र त्यागने तक के लिए पेट के साइड में लगे दूसरी नलियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची का इलाज करीब 1 साल तक चलेगा, लेकिन ठीक होने की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है।
विक्टिम इम्पेक्ट रिपोर्ट नहीं की पेश
रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमित सहरावत ने कहा कि सुनवाई के वक्त जांच अधिकारी और थाना प्रभारी दोनों मौजूद नहीं है, ऐसे में यह बहुत गंभीर बात है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की तरफ से अदालत में विक्टिम इम्पेक्ट रिपोर्ट पेश नहीं की गई, न ही किसी ने इसकी वजह बताई। कोर्ट का कहना है कि इतने गंभीर मामले में दिल्ली पुलिस की ऐसा लापरवाही हैरान करने वाली है।
ऐसे में पीड़िता का परिवार पुलिस की गलती की सजा नहीं भुगतेगा। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़ित बच्ची को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को तुरंत 5 लाख की अंतरिम मुआवजा राशि दे। अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस राशि को अंतिम मुआवजे का हिस्सा माना जाएगा जब केस का फैसला आएगा। कोर्ट ने आदेश की एक कॉपी को DCP तो देने के लिए भी कहा है।
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