कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप केस: संजय रॉय दोषी करार; सियालदह कोर्ट ने कहा- तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए

कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 20 जनवरी को होगा।  

Updated On 2025-01-18 16:04:00 IST
Kolkata Rape Case

Kolkata Rape Case: कोलकाता की सियालदह सेशन कोर्ट ने शनिवार(18 जनवरी) को आरजी कर रेप केस मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया। यह फैसला जज अनिर्बान दास ने सुनाया। 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। इस घटना के बाद पूरे देश में नाराजगी जाहिर की गई थी। 

कोर्ट ने कहा- तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए
जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया। उन्होंने इस जघन्य अपराध पर अपनी टिप्पणी में कहा, 'तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।' अदालत ने मामले की सुनवाई मात्र 57 दिनों में पूरी की। अब 20 जनवरी को संजय रॉय की सजा का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।  

सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य बने मजबूत आधार
कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया। जांच एजेंसी ने भी अपनी चार्जशीट में संजय को मुख्य आरोपी ठहराया और कोर्ट से उसके लिए मौत की सजा की मांग की।  

घटना के खिलाफ देश भर में हुए प्रदर्शन
इस घटना के बाद डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में लंबे समय तक धरने-प्रदर्शन हुए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल तैयार करने का निर्देश भी दिया।  सीबीआई ने इस मामले में 25 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया और कई प्रमुख लोगों से पूछताछ की। आरोपी संजय रॉय पर लाई डिटेक्शन टेस्ट और अन्य वैज्ञानिक जांचें की गईं। एजेंसी ने 125 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें घटना से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट किया गया।  

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