Salman Khan Ad: पान मसाला ऐड को लेकर फंसे सलमान खान, कोर्ट ने भेजा लीगल नोटिस; जानिए पूरा मामला
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। कोटा की अदालत ने अभिनेता को एक पान मसाला विज्ञापन को लेकर नोटिस भेजा है। शिकायतकर्ता ने सलमान पर विज्ञापन में भ्रामिक जानकारी देने का आरोप लगाया है। जानिए पूरा मामला।
सलमान खान को पान मसाला विज्ञापन पर कानूनी नोटिस, कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने मांगा जवाब
Salman Khan Ad: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया है। मामला एक पान मासाला ऐड से जुड़ा है जिसको लेकर सलमान खान के खिलाफ कोटा की कंज्यूमर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने ‘भ्रामक पान मसाला विज्ञापन’ किया, जिसको लेकर अब अदालत ने एक्टर और संबंधित कंपनी से इस मामले में औपचारिक जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। जानिए पूरा मामला।
पान मसाला ऐड को लेकर सलमान पर शिकायत
यह शिकायत राजस्थान हाईकोर्ट के वकील और वरिष्ठ भाजपा नेता इंदर मोहन सिंह हनी ने दर्ज कराई है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि सलमान खान द्वारा प्रमोट किए गए एक पान मसाला के विज्ञापन में उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है।
शिकायत के अनुसार, विज्ञापनों में दावा किया गया है कि उत्पाद में “केसर युक्त इलायची” या “केसर युक्त पान मसाला” शामिल है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह दावा अव्यवहारिक है क्योंकि केसर की कीमत लगभग ₹4 लाख प्रति किलोग्राम होती है, जबकि ऐड में उत्पाद की कीमत केवल ₹5 है। इसलिए, यह दावा गलत और भ्रामक है, जो युवा पीढ़ी को पान मसाला सेवन के लिए प्रेरित कर सकता है।
'सेलिब्रिटीज़ को गलत संदेश नहीं देना चाहिए'
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता इंदर मोहन सिंह हनी ने कहा, “सलमान खान करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं। हमने उनके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई है और अदालत ने नोटिस जारी किया है। विदेशी देशों में बड़े कलाकार कोल्ड ड्रिंक तक का प्रचार नहीं करते, लेकिन हमारे देश में फिल्म स्टार्स तंबाकू और पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे युवाओं को गलत संदेश न दें, क्योंकि पान मसाला मुंह के कैंसर का एक प्रमुख कारण है।”
कोटा उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान और उत्पाद निर्माता कंपनी दोनों को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की गई है।