NEET PG 2025: नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, SC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को नोटिस जारी कर दिया है।
NEET PG 2025: नीट पीजी 2025 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका ने इस परीक्षा के आयोजन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल, इस साल नीट पीजी परीक्षा 15 जून को दो पालियों में आयोजित की जानी है, जिसे लेकर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने विरोध जताया है।
परीक्षा एक ही पाली में कराने की मांग
UDF का कहना है कि दो अलग-अलग पालियों में परीक्षा कराने से न केवल कठिनाई स्तर में फर्क आता है, बल्कि इससे पारदर्शिता और निष्पक्ष मूल्यांकन पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसी वजह से संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को एक ही पाली में कराने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को नोटिस जारी कर दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।
सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद
मेडिकल एडुकेशन एवं आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ विवेक पाण्डेय ने कहा कि, NEET PG 2025 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का समर्थन करता हूँ। हम सामान्यीकरण प्रक्रिया का विरोध करते हैं, क्योंकि यह अपारदर्शी है और छात्रों के अंकों में अनुचित बदलाव लाती है। NEET PG को सिंगल शिफ्ट में आयोजित करना चाहिए ताकि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हों। सरकार से मांग है कि प्रश्न पत्र और आंसर की सार्वजनिक करे, पारदर्शिता लाए, और छात्रों के हितों की रक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है।
इस बीच, मेडिकल स्टूडेंट्स और अभ्यर्थियों के बीच भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। उनका मानना है कि एक ही पाली में परीक्षा आयोजित होने से सभी के लिए समान मौका सुनिश्चित किया जा सकता है और किसी भी तरह के भेदभाव की संभावना समाप्त हो जाएगी।