Pension Yojana: निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन हो सकती है बंद, जल्द कराएं यह काम

Pension Yojana: उत्तर प्रदेश में पति की मौत के बाद विधवा महिलाओं को मिलने वाली निराश्रित महिला पेंशन बंद हो सकती है। सरकार ने सभी जिलों में लाभार्थियों का सत्यापन कराने का आदेश दिया है। इसलिए समय रहते डाक्यूमेंट दुरुस्त करा लें। मिस मैच होने पर पेंशन योजना से आपात्र किया जा सकता है।
25 मई तक करा होगा सत्यापन
महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने सभी मंडल आयुक्तों और डीएम को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। 25 मई तक सत्यापन का कार्य हर हाल में पूरा करने को कहा गया है।
34 लाख महिलाएं ले रहीं लाभ
उत्तर प्रदेश में 34 लाख महिलाएं निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं। जिन्हें पेंशन भुगतान की सूचना अब एसएमएस के जरिए दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों के आधार का प्रमाणीकरण जरूरी है। सत्यापन का कार्य तीन चरणों में होगा।
3 चरणों में सत्यापन
- प्रमुख सचिव लीना जौहरी के मुताबिक, पहले चरण में 10 मई तक लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
- दूसरे चरण में हस्ताक्षरित सूची समेत रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। यह काम 15 मई तक होगा।
- तीसरे चरण में मृतक और अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद किए जाने का कार्य होगा। यह काम 25 मई तक किया जाएगा।
एक जगह मिलेगा पूरा डेटा
उत्तर प्रदेश में सत्यापन के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) की लाभार्थियों का डाटा जिला, विकास खंड , पंचायत, नगर पंचायत और वार्डवार उपलब्ध हो जाएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी सूची का प्रिंटआउट लेकर संबंधित इकायों को उपलब्ध करा सकेगा।