UP में 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे वाहन, सरकार की नई गाइडलाइन, नकल माफिया पर भी सख्ती  

Road Safety new guideline UP govt
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Road Safety new guideline UP govt
Road Safety: प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों से चिंतित यूपी की योगी सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन होने पर मोटर मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Road Safety: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार रोड सेफ्टी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा को लेकर खासी सतर्क है। नई गाइडलाइन जारी कर सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के वाहन चालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा, नाबालिग बच्चे वाहन चलाते मिले तो वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूलों की मान्यता के लिए CM Yogi ने सख्त निर्देश दिए हैं। कहा, मान्यता उसी विद्यालय को मिलेगी, जिसके पास खुद की जमीन और शिक्षक होंगे। ऐसे ही स्कूलों के लिए को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

दूसरों के लिए भी पैदा कर रहे मुश्किल
कम उम्र के बच्चे बेखौफ होकर कार, बाइक और स्कूटी से सड़कों पर फर्राटे भरते हैं। नियम कायदों से अनजान यह बच्चे कई हादसे का शिकार हो जाते हैं। हादसे में खुद को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, दूसरों के लिए भी मुश्किल पैदा कर देते हैं। ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी नहीं होती। यूपी सरकार ने अब इस मामले में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षक बने नोडल, स्कूलों में जागरूकता अभियान
परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने आदेश में जारी कर बताया, कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह सख्ती बरती जा रही है। शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूलों बच्चों को अवेयर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने डीआईओएस को इस संबध में निर्देशित किया है। शिक्षकों को नोडल शिक्षक नामित कर प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। शपथ भी दिलाई जाएगी। स्कूल में सड़क सुरक्षा के नियमों से संबंधित वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। विद्यार्थियों के वॉट्सएप ग्रुप बनाकर संबंधित जानकारी व सुझाव साझा किए जाएंगे।

मोटर मालिक के खिलाफ होगी कार्रवाई
निदेशक ने कहा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 में प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक बाइक नहीं चलाया जाएगा। साल 2019 में कानून में संशोधन कर किसी 18 वर्ष के कम आयु वाले किशोर द्वारा मोटरयान अपराध में किशोर के संरक्षण/ मोटरयान के स्वामी को भी दोषी मानते हुए दंडित करने का नियम है। इसके लिए परिवहन विभाग के सहयोग से स्कूलों में अभियान चलाकर छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति अलग-अलग माध्यमों से जागरूक किया जाएगा।

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