Rajasthan News: शिक्षक भर्ती परीक्षा-22 के पेपर लीक मामले में कोर्ट का आदेश, फरार आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क  

Rajasthan High Court
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Rajasthan News: राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-22 के पेपर लीक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

Rajasthan News: राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-22 के पेपर लीक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। आरोपी डेढ़ साल से फरार है जिसे कोर्ट ने वारंटी भी घोषित किया है। बता दें, उदयपुर पुलिस ने 23 दिसंबर, 2022 को पेपर लीक मामले का खुलासा किया था।

यह मामला लगभग डेढ़ वर्ष पुराना है। जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। शनिवार को कोर्ट में बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सुरेश ढाका के खिलाफ पेपर लीक मामले को लेकर सीआरपीसी की धारा 82 में इश्तिहार जारी हुआ था। जिसके बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा है, उसका कहीं सुराग नहीं मिला। दायर याचिका का अवलोकन करने के बाद एडीजे-1 कोर्ट ने जयपुर कलेक्टर को ढाका की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किया है।

मुख्य आरोपी है ढाका
इस मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने कोर्ट में मुख्य आरोपी जालोर हाल वैशाली नगर, जयपुर निवासी और सुरेश पुत्र मांगीलाल ढाका की जयपुर में स्थित संपत्ति को कुर्क करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई।

उदयपुर पुलिस ने किया था खुलासा
उदयपुर पुलिस ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने का खुलासा किया था। इस मामले में पुलिस ने बेकरिया थाने के बाहर चलती बस में पेपर हल करते समय अभ्यर्थियों, प्रिंसिपल और एमबीबीएस स्टूडेंट सहित 46 लोगों को पकड़ा था। इसमें दोनों मुख्य आरोपी अभ्यर्थियों को लीक पेपर रटवा रहे थे।

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