Rajasthan Good News: राजस्थान में इन परिवारों को मिलेगी 3 हजार रुपए महीने पेंशन, लाभ लेने के लिए करना होगा यह काम

CM Bhajan Lal Sharma
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सीएम भजनलाल शर्मा।
Rajasthan Good News: भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के माध्यम से 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा लोगों को 3 हजार रुपए महीने पेंशन देगी।

Rajasthan Good News: राजस्थान की भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की तैयारी में है। जिसके तहत प्रदेश के लाखों परिवारों को 3 हजार रुपए महीना पेंशन मिलेगा। इसमें 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को शामिल किया गया है।

बता दें, केंद्र सरकार ने पीएम श्रमयोगी मानधन योजना शुरू की है। जिसमें 18 से 40 वर्ष आयु तक के लोगों को 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलेगी। इसी तर्ज पर भजनलाल सरकार ने भी योजना शुरू करने की तैयारी की है। इसमें शामिल होने के लिए 41 से 45 वर्ष तक के पात्र हितग्राहियों को 60 साल तक 100 रुपए महीने जमा करने होंगे। इसके बदले सरकार द्वारा 60 वर्ष बाद 3 हजार रुपए महीने पेंशन दी जाएगी।

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इन लोगों को मिलेगा लाभ
इसका लाभ केवल 41 से 45 वर्ष के वे परिवार जिनका नाम असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार में जुड़ा है। इसके अलावा जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पोर्टल पर पंजीकृत हों। ऐसे परिवार जिनका नाम एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति है या आयकरदाता हैं ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

वृध्दा पेंशन का भी मिल सकेगा लाभ
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका लाभ वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त दिया जाएगा। वहीं विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की अगर 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ उसकी पत्नी को मिलेगा लेकिन इसमें केवल आधी पेंशन ही दी जाएगी।

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अगर योजना छोड़ते हैं तो क्या होगा

  • अगर आप 3 वर्ष के लॉक इन पीरियड के बाद और 10 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जमा राशि के साथ सेविंग एकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर से ब्याज जमा कराया जाएगा।
  • आवेदक की मृत्यु हो जाने पर नामित को जमा कराई राशि ब्याज सहित प्राप्त होगी।
  • अगर आपने योजना में पैसा जमा करने की शुरुआत कर दी है और 10 वर्ष के भीतर योजना छोड़ दी है तो पेंशन निधि के वास्तविक ब्याज अथवा बचत खाते की ब्याज दर के आधार पर ब्याज राशि मूलधन में जोड़कर लौटा दी जाएगी।
  • आवेदक के 60 साल से पहले आकस्मित दुर्घटना (नि:शक्त) हो जाने पर पेंशन निधि में जमा वास्तविक ब्याज और मूल राशि को निकाला जा सकेगा। वहीं सरकार द्वारा जमा कराया अंशदान पेंशन निधि में जमा रहेगा।
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