महाराष्ट्र में सरकार गठन पर बड़ा अपडेट: देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना, मुख्यमंत्री का ऐलान देर रात या सुबह तक संभव

Maharashtra Assembly Election
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BJP ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
Maharashtra Govt Formation Updates: महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री पद और सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। सभी की नजरें आज रात और कल सुबह की घोषणाओं पर टिकी हैं।

Maharashtra Govt Formation Updates: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वे आज रात 10:30 बजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है।

फडणवीस के नाम पर सहमति!
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय कर लिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अगर इस समय सीमा तक सरकार नहीं बनती है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा।

सत्तारूढ़ महायुति का फॉर्मूला
महायुति में मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला फाइनल हुआ है।

  • बीजेपी: 22-24 मंत्री पद
  • शिंदे गुट: 10-12 मंत्री पद
  • अजित पवार गुट: 8-10 मंत्री पद

कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन, उथल-पुथल
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन झेलना पड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफे की पेशकश की। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिलीं, जो पिछले चुनाव की तुलना में 28 सीटें कम हैं। इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 16.1% से घटकर 12.42% रह गया। हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने उन्हें फिलहाल पद पर बने रहने का निर्देश दिया है। सकोली सीट पर पटोले मात्र 208 वोटों के मामूली अंतर से जीते हैं।

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विधानसभा चुनाव का आंकड़ा
बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के हालिया चुनाव में पिछले चुनाव से 4 फीसदी कम 65.11% वोटिंग हुई थी। महायुति ने 230 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, विपक्षी गठबंधन MVA को सिर्फ 46 सीटें मिलीं।

राज ठाकरे की पार्टी पर संकट
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसका वोट शेयर सिर्फ 1.55% रहा। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, पार्टी की मान्यता खत्म हो सकती है और उसका चुनाव चिह्न (सिंबल) छीन लिया जा सकता है। आयोग के मान्यता नियम के मुताबिक, किसी पार्टी को 1 विधायक और 8% वोट, 2 विधायक और 6% वोट, 3 विधायक और 3% वोट हासिल करना जरूरी है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है।

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