इंदौर: छात्र आंदोलन के बीच MPPSC को बड़ा झटका, हाईकोर्ट बोला- प्राप्तांक से कटऑफ तक करें सार्वजनिक

Indore High Court on MPPSC
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इंदौर: छात्र आंदोलन के बीच MPPSC को बड़ा झटका, कोर्ट बोला- प्राप्तांक से कटऑफ तक करें सार्वजनिक
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शुक्रवार (20 दिसंबर) को एमपीपीएससी को आदेशित किया है कि सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा-2022 का पूरा परिणाम घोषित करें।

Indore High Court on MPPSC : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा-2022 का पूरा परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। कहा, प्राप्तांक से लेकर कटऑफ तक सारी जानकारी सार्वजनिक करें।

इंदौर हाईकोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार को एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया है। दअरसल, एमपीपीएससी की चयन प्रक्रिया और नतीजों की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

MPPSC के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं अभ्यर्थी
अधिवक्ता आशीष चौबे ने बताया, याचिकाकर्ता दिनेश अड अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान में सहायक प्राध्यापक पद के लिए परीक्षा दी है, लेकिन रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। MPPSC के अधूरे परिणाम से इनके जैसे अन्य अभ्यर्थी भी संशय में हैं।

याचिकाकर्ता ने उठाई थी यह मांग
याचिकाकर्ता दिनेश अड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एमपीपीएससी ने 14 नवंबर को रिजल्ट जारी किया है, लेकिन उसमें आधूरी जानकारी दी गई। रिजल्ट में न तो चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक घोषित किए गए हैं और न श्रेणीवार कटऑफ नंबर घोषित किए गए। कुछ अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि ज्यादा अंक होने के बाद भी उन्हें आपात्र बता दिया गया है। जबिक, कम अंक वाले चयनित हो गए।

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आरटीआई में भी नहीं दी जानकारी
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि प्राप्तांक और कटऑफ की जानकारी आरटीआई के तहत भी नहीं दी जा रही है। MPPSC के अधिकारी गोपनीयता का हवाला देकर इनकार कर देते हैं। जबकि, पूर्व में हुईं तमाम परीक्षाओं के प्राप्तांक और कटऑफ जारी किए जाते रहे हैं। कोर्ट ने इस पर आयोग को आदेशित किया है कि श्रेणीवार कटऑफ और उम्मीदवारों के प्राप्तांक जारी करें।

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