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हरियाणा के हिसार में अब ऑटो व टैक्सी चालक वर्दी में नजर आएंगे। उनके लिए ग्रे रंग की वर्दी निर्धारित की है, जो बैज साथ पहननी होगी। निर्देशों की पालना न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Hisar : शहर की यातायात व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने टैक्सी व ऑटो चालकों को वर्दी पहनकर टैक्सी व ऑटो चलाने के निर्देश दिए है। उनके लिए प्रशासन ने वर्दी भी निर्धारित कर दी है। यदि कोई इन निर्देशों की अवहेलना करेगा तो उस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पुलिस के पास टैक्सी व ऑटो चालकों का रिकार्ड भी हो जाएगा और चालक को भी आसानी से पहचाना जा सकेगा।

टैक्सी व ऑटो चालकों पर लागू किया ड्रेस कोड

यातायात थाना प्रबंधक जयभगवान एवं जोनल ट्रेफिक इंस्पेक्टर नीरज ने शहर के मुख्य टैक्सी स्टेंड पर टैक्सी और ऑटो चालकों को अपने वाहन चलाते समय निर्धारित वर्दी पहनने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने टैक्सी व ऑटो चालकों को बताया कि सभी टैक्सी और ऑटो चालकों का एक ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसके तहत सभी टैक्सी व ऑटो चालकों को ग्रे रंग की वर्दी, छाती पर बाएं तरफ बैज के साथ पहननी अनिवार्य की गई है। इस संबंध में सभी टैक्सी, ऑटो यूनियनों को आदेश जारी करके वर्दी पहनने को लेकर ऑटो चालकों को जागरूक करने को कहा गया है।

अनिवार्य रूप से पहननी होगी वर्दी, वरना होगी कार्रवाई

यातायात थाना प्रबंधक जयभगवान एवं जोनल ट्रेफिक इंस्पेक्टर नीरज ने कहा कि सभी चालक मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से वर्दी पहनना शुरू कर दें। नियमों की अवहेलना करने पर यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को अब ड्रेस में रहकर काम करना होगा। टैक्सी और ऑटो चालकों को अब ग्रे रंग की वर्दी बैज के साथ पहननी होगी। यह टैक्सी व ऑटो चालकों में अनुशासन की पालना को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए गए है।

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