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नगर पालिका चुनाव को लेकर पुलिस ने सख्त आदेश जारी कर दिये है, आदेश के अनुसार 30 लाइसेंसी धारकों को अपने हथियार 1 हफ्ते के अंदर थाने में जमा कराने होंगे। यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

सांपला: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सांपला नगर पालिका चुनाव की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए रोहतक के एसपी गौरव राजपुरोहित ने सांपला क्षेत्र के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार तुरंत प्रभाव से जमा कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।

10 मई को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस अलर्ट
सांपला थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सांपला क्षेत्र में कुल 30 लाइसेंसी हथियार धारक हैं। इन सभी को अपनी बंदूकें, रिवाल्वर या अन्य हथियार संबंधित थाने में जमा कराने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार, जमा किए गए हथियार मतगणना प्रक्रिया पूरी होने और चुनाव परिणाम घोषित होने तक पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। इसके बाद ही इन्हें वापस किया जाएगा। यदि कोई समय सीमा के भीतर हथियार जमा नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

लाइसेंस धारकों से सहयोग की अपील  
प्रदीप कुमार ने सांपला के सभी लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग करें। बता दें कि सांपला सहित हरियाणा की सात नगर पालिकाओं/निगमों में 10 मई को मतदान होना है, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।

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