प्रेस काउंसिल शब्द नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किए आदेश, होगी कार्रवाई

Union Ministry of Information and Broadcasting.
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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निर्देश जारी किए गए कि प्रेस काउंसिल या हिंदी अनुवाद भारतीय प्रेस परिषद लोगो शब्द का उपयोग कोई नहीं कर सकता।

चंडीगढ़: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए कि प्रेस काउंसिल या हिंदी अनुवाद भारतीय प्रेस परिषद लोगो शब्द का उपयोग कोई भी स्थानीय या सरकारी संगठन व निकाय अपना पंजीकरण करवाने के लिए नहीं कर सकता। मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को अर्द्ध सरकारी पत्र जारी कर दिया है।

भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक निकाय

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों तथा भारत में समाचार एजेंसियों के मानदंडों को बनाए रखने व सुधार करने के उद्देश्य से किया गया था। परिषद का सचिवालय सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली में स्थित है। इसकी न तो किसी भी राज्य में शाखा है और न ही इसी नाम से अपनी तरफ से कार्य करने के लिए किसी को अधिकृत किया गया है।

अवैध तरीके से हो रहा प्रेस कौंसिल शब्द का प्रयोग

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि ऐसे कई मामले संज्ञान में आए हैं कि अन्य प्रेस संगठनों द्वारा प्रेस कौंसिल शब्द का उपयोग किया जा रहा है। जो न केवल भारतीय प्रेस परिषद के संस्थागत मूल्यों का न केवल निरादर करता है बल्कि प्रेस कौंसिल शब्द का यूनिक डोमिन पर उल्लंघन भी करता है। विधि मामलों के विभाग की भी राय है कि किसी अन्य संगठन द्वारा प्रेस कौंसिल शब्द का उपयोग केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किया जाता है तो यह प्रतीक एवं नाम (अनुचित उपयोग रोकथाम) अधिनियम 1950 की धारा (3) के साथ पढ़ी जाने वाली प्रविष्टि 7(ii) का उल्लंघन है।

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