हत्या के दोषी को आजीवन कारावास: आपसी कहासुनी में हुए झगड़े के दौरान दिया था वारदात को अंजाम, दोषी पर 25 हजार लगाया जुर्माना 

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प्रतीकात्मक तस्वीर। 
नारनौल में आपसी कहासुनी में युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

Narnaul: आपसी कहासुनी को लेकर लकड़ी से हत्या करने के मामले में आरोपित व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की कोर्ट ने दोषी को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने दोषी रविशंकर वासी मुगोली थाना सररिया जिला मुज्जफरपुर बिहार को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में उम्र कैद की सजा सुनाई है।

गांव मोड़ी के आश्रम में रहता था मृतक

बिहार के कटिहार जिला में गांव मानमन वासी तनवीर आलम ने 2023 में कनीना सदर थाना में शिकायत दी, जिसमें बताया कि 15 अप्रैल 2023 की सुबह को उसके पास उसके साढू अनजार आलम का फोन आया कि उसका भाई जिला महेंद्रगढ़ के गांव मोड़ी के आश्रम में रहता था, जिसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर शिकायतकर्ता अपने साथी के साथ वहां पहुंचा। शिकायतकर्ता ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंजूर आलम की चोट मारकर हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपित का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया और वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई लकड़ी बरामद कर ली। पुलिस ने पता लगाया कि मोड़ी के आश्रम में आपस में हुई कहासुनी को लेकर आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया था।

दोषी को सजा दिलाने में हीना राजपाल ने निभाई अहम भूमिका

मामले में जांच इकाई की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया। सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया।

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