करनाल विस उपचुनाव: हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका की खारिज, मनोहर ने दिया था त्यागपत्र, नायब लड़ेंगे चुनाव

High Court
X
पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा करनाल उपचुनाव पर रोक की याचिका खारिज करने का प्रतिकात्मक फोटो।
12 मार्च को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मनोहर लाल ने 13 मार्च को विधायक पद से भी त्यागपत्र दे दिया था।

Karnal election News, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के चुनाव इसी साल अक्टूबर में होने हैं। 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मनोहर लाल ने 13 मार्च को विधायक पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। जिससे खाली हुई सीट पर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के साथ 25 मई को उपचुनाव करवाने की अधिसूचना जारी की थी। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए नायब सैनी करनाल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव को रद करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद कर उपचुनाव का रास्ता साफ कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अभी शेष

हाईकोर्ट द्वारा उपचुनाव रद करने की याचिका खारिज करने के बाद भी याचिकाकर्ता के पास अभी पुन विचार याचिका दायर करने या फैसलें को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता बचा है। उपचुनाव के लिए 25 मई को होने वाले मतदान में अभी एक माह से अधिक का समय शेष बचा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी फिलहाल निवर्तमान लोकसभा सांसद हैं तथा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 माह के अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ेगा।

चुनाव कार्यक्रम रद करने की थी मांग

याचिकाकर्ता ने अदालत में जनहित याचिका दायर कर करनाल विधानसभा उपचुनाव के कार्यक्रम को रद करने की मांग की थी। जिसमें एक साल से कम अवधि होने पर उपचुनाव नहीं करवाने का हवाला दिया था। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने है तथा मनोहर लाल ने 13 मार्च को विधायक पद से त्यागपत्र दिया था। याचिका में महाराष्ट्र के अकोला निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव के बारे में चुनाव आयोग ने 15 मार्च को होने वाले उपचुनाव को बांबे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ द्वारा रोक लगाने का भी हवाला दिया गया।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story