Hisar Court: अपहरण व फिरौती मामले में दोषी दिल्ली पुलिस एसआई समेत 4 को सजा, 8 माह पूर्व दिया था वारदात को अंजाम 

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प्रतीकात्मक तस्वीर।
युवक का अपहरण करने, बंधन बनाने व फिरौती मांगने के मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस के एसआई सहित 4 लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई। आरोपियों ने 20 लाख फिरौती मांगी थी।

Hisar: अदालत ने आदमपुर निवासी राकेश का अपहरण, बंधक बनाने और फिरौती मांगने के मामले में दोषी करार दिए दिल्ली पुलिस के एसआई समेत चार लोगों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई। मंगलवार को अदालत ने जिन दोषियों को सजा सुनाई, उनमें दिल्ली पुलिस में तैनात और पनिहारी निवासी गोविंद सिंह, बगला निवासी प्रदीप कुमार, गोविंदपुरी दिल्ली की कवित और फरीदाबाद निवासी भूपेंद्र शामिल है। सजा के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया।

गाड़ी में किया था अपहरण, 20 लाख मांगी फिरौती

भोडिया बिश्नोईयान के संदीप ने बताया कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। 9 जून 2023 की शाम को आदमपुर निवासी अपने दोस्त राकेश के साथ सेक्टर 14 के पास खड़ा था। इसी बीच एक कार आकर रूकी और राकेश को पकड़ कर गाड़ी में डाल कर ले गए। इसके बाद राकेश के घरवालों के पास फोन किया तो उनकी पत्नी ने बताया कि राकेश के मोबाइल पर फोन आ रहा था कि दिल्ली पुलिस से बोल रहे है और सेक्टर 14 में आ जाओं। घटना के बाद से ही राकेश का सेक्टर 14 में इंतजार कर रहा था। उसका फोन बंद आ रहा था। रात करीब 9 बजे राकेश का फोन आया और उसने कहा कि दिल्ली पुलिस वाले 20 लाख रुपए मांग रहे है। रुपए देने के बाद ही छोडेंगे।

फिरौती लेकर राकेश को छोड़ा

संदीप ने बताया कि फोन आने के बाद वह राकेश के घर गया और परिजनों को बताया। परिजनों ने डेढ़ लाख रुपए दिए। रुपए लेकर राकेश द्वारा बताए गए पते पर होटल के कमरे में पहुंचा। वहां पर चार लोगों ने राकेश को पकड़ा हुआ था। रुपए राकेश को दिए। उसके बाद उसे कमरे से बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद राकेश कमरे से बाहर आया और कहा कि साढ़े आठ लाख रुपए ओर मांग रहे है। बाद में शहर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और राकेश को छुड़वाया। शहर थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस कर्मी निवासी पनिहारी वासी गोविंद सिंह, बगला निवासी प्रदीप नई दिल्ली निवासी कवित और फरीदाबाद निवासी भूपेंद्र के खिलाफ अपहरण, बंधन बनाने और फिरौती का केस दर्ज किया था।

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