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हरियाणा के सोनीपत में मंदबुद्धि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 18 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Sonipat: सदर थाना क्षेत्र में निमार्णाधीन मकान में निर्माण कार्य कर रहे मिस्त्री व मजदूर की चाय देने गई मंदबुद्धि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरूचि अत्तरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

निर्माणाधीन मकान में चाय देने गई थी पीड़िता

एक महिला ने 22 अप्रैल 2023 को पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उसके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। उसके पति की मौत हो चुकी है। वह निर्माण कार्य में लगने वाले सरिए को लेने के लिए बाजार में चली गई। जाते समय अपनी 17 वर्षीय बेटी को निर्माण कर रहे मिस्त्री व मजदूर की चाय देकर चली गई। उसकी बेटी चाय लेकर मकान पर पहुंची। जहां उसकी बेटी के साथ बंदेपुर निवासी सुरेंद्र उर्फ काला ने गलत काम कर दिया। वह सरिया लेकर मकान पर पहुंची। जहां उसकी बेटी रोती हुई मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे। आरोपित युवक उसे देखते ही भाग गया। मामले को लेकर पुलिस को अवगत करवाया।

सदर थाना पुलिस ने मामले में की जांच पड़ताल

मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने महिला थाना खानपुर प्रभारी एसआई उषा को मौके पर बुलाया। एसआई उषा ने बच्ची का मेडिकल करवाकर कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। जांच अधिकारी एसआई उषा की टीम ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए एएसजे सुरूचि अत्तरेजा सिंह की अदालत ने दोषी सुरेंद्र उर्फ काला को 6 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा, साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा-323 में एक साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा-506 में सात साल कैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तीनों सजाएं एक साथ चलेगी।

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