Unnao Custodial Death Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और CBI समेत सभी दोषियों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता ने होईकोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर समेत दोषियों की सज़ा बढ़ाने की अर्जी दी गई थी। इस याचिका में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में हुई मौत केस में मिली सजा को बढ़ाए जाने की मांग की गई है।
जानकारी के मुताबिक, कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य दोषियों को जारी नोटिस में कहा गया है कि दुष्कर्म पीड़िता की ने सजा बढ़ाने की मांग उठाई है। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सिंह सेंगर और दूसरे 5 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाते वक्त कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई थी कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हत्या के मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती है। अब तक कुलदीप सिंह सेंगर 9 साल 7 महीने की सजा पूरी कर चुके हैं।
Unnao custodial death case | Delhi High Court issued notice to all convicted including Kuldeep Singh Sengar and the CBI in Unnao custodial death case.
— ANI (@ANI) February 19, 2026
Unnao rape victim had moved an application seeking enhancement of sentence of convicts including Kuldeep Singh Sengar.
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अगली सुनवाई कब होगी ?
दुष्कर्म पीड़िता की ने अदालत में याचिका लगाई कि कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को आगे बढ़ाया जाए। इस मामले में अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो समेत अन्य को नोटिस जारी किया है, अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को की जाएगी। बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल 2018 को हो गई थी।
इसे लेकर कुलदीप सेंगर पर आरोप लगा था कि उन्हीं के कहने पर शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत रेप पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की गई थी, और 9 अप्रैल 2018 को उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने IPC की धारा 304 के अंतर्गत कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना और सुनाई थी।
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