Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी नहीं कम हो रहा प्रदूषण, छह इलाकों में AQI पहुंचा 550 के पार

GRAP Stage 3 restrictions imposed again in Delhi
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दिल्ली में GRAP स्टेज-3 की पाबंदियां फिर लागू।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी में रविवार को भी हवा दमघोंटू है और एक्यूआई 400 के पार बना हुआ है।
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Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 (GRAP 3) लागू होने के बाद भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) नीचे नहीं आ रहा है। राजधानी में रविवार को भी हवा जहरीली है और लोग इस दमघोंटू हवा में सांस लेने का मजबूर है। खबरों की मानें, तो दिल्ली के छह इलाकों में एक्यूआई 550 के पार पहुंच गया है। वहीं ग्रैप लागू होने के बाद दिल्ली परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और अन्य विभागों ने नियम तोड़ने वालों पर 5.85 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

दरअसल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रविवार को प्रदूषण का ताजा आंकड़े जारी किए है। दिल्ली का समग्र AQI रविवार सुबह लगभग 7 बजे 428 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। 35 निगरानी स्टेशनों में से लिए गए डेटा से पता चला है कि अधिकांश वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है और AQI स्तर 400 से ऊपर है। वहीं बवाना में एक्यूआई का स्तर 471 दर्ज किया गया।

इसके अलावा जहांगीरपुरी, अशोक विहार, मुंडका, विवेक विहार, रोहिणी और आनंद विहार में एक्यूआई 450 से ज्यादा दर्ज किया गया है। खबरों की मानें, तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का एक्यूआई 596, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग का एक्यूआई 609, आईटीआई जहांगीरपुरी का एक्यूआई 598, नरेला का एक्यूआई 588, मुंडका का एक्यूआई 581 और पंजाबी बाग का एक्यूआई 581 दर्ज किया गया है।

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दिल्ली पुलिस ने किए 550 चालान, लगाया 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रैप 3 लागू होने के बाद बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों के 550 चालान जारी किए है। ग्रैप 3 लागू होने के पहले दिन यातायात पुलिस ने एक करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया। इसके अलावा यातायात पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं रखने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की है। इस दौरान 4,855 वाहनों पर कुल 4.85 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

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हरियाणा में भी लगा 46 लाख का जुर्माना

दिल्ली से सटे हरियाणा में भी ग्रैप 3 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्ती बरती है। 20 स्थानों पर खुले में निर्माण सामग्री रखने वालों पर 46 लाख का जुर्माना लगाया है और निर्माणा कार्य रुकवाए है। इसके अलावा कुंडली में छह जनरेटर सील किए गए है।

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