Kisan Andolan: ट्रैक्टर मार्च कर दिल्ली कूच करेंगे किसान, नोएडा में धारा-144 लागू, दिल्ली पुलिस भी अलर्ट

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को किसानों से कहा कि वह हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसान ट्रैक्टर मार्च कर दिल्ली कूच करेंगे। वहीं, पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट हो गया है।

Kisan Andolan 2024: किसानों ने एक बार फिर 26 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) की अगुवाई में किसान 26 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। किसान ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन की शनिवार को बैठक हुई थी, जिसमें ट्रैक्टर मार्च को लेकर चर्चा की गई थी।

दिल्ली और नोएडा पर बढ़ी पुलिसकर्मियों की तैनाती

किसानों के ट्रैक्टर मार्च के ऐलान के बाद से ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। पुलिस-प्रशासन ने किसानों को मनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। हालांकि, दिल्ली और नोएडा के प्रवेश और निकासी द्वार पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती आज रविवार शाम तक कर दी जाएगी। ट्रैक्टर मार्च के चलते रूट डायवर्जन भी किया जा सकता है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान

संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया। वहीं, जनपद में रविवार को शब-ए-बारात और सोमवार को ट्रैक्टर मार्च को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जनपद के किसान ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा नहीं लेंगे। किसान संगठनों के पदाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की जा रही है।

एक्सप्रेस वे पर प्रदर्शन करेंगे किसान

बता दें कि भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) सोमवार को गाजियाबाद में भी एमएसपी पर कानून बनवाने और अन्य मांगें को लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल और मेरठ एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन को लेकर पिछले दिनों किसान नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की थी। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। वह एक साइड की लेन पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

दिल्ली पुलिस की तैयारी

दिल्ली पुलिस ने राजधानी से सटे सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दिया है। यह दिल्ली में 11 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।

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