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एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट परस दलाल की अदालत में कहा कि हम नरेश बाल्यान को MCOCA के तहत एक अलग प्राथमिकी में गिरफ्तार करेंगे। हम अभी उन्हें गिरफ्तार करेंगे।

AAP MLA Naresh Balyan Extortion Case:  दिल्ली पुलिस ने बुधवार को अदालत को जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी के उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। बाल्यान वर्तमान में जबरन वसूली के मामले में पुलिस हिरासत में हैं। 

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अखंड प्रताप सिंह ने एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट परस दलाल की अदालत में कहा कि हम नरेश बाल्यान को MCOCA के तहत एक अलग प्राथमिकी में गिरफ्तार करेंगे। हम अभी उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इससे पहले, मंगलवार को अदालत ने जबरन वसूली के मामले में बाल्यान की पुलिस हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी। वहीं, विधायक ने इसी मामले में जमानत याचिका भी दायर की थी।  

जबरन वसूली के आरोप और ऑडियो क्लिप विवाद
  
नरेश बाल्यान को 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे कुछ घंटे पहले बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी, जिसमें कथित तौर पर बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत की बात कही गई थी। मामले की शुरुआत जुलाई 2023 में हुई, जब पश्चिम दिल्ली के मोहन गार्डन निवासी गुरचरण ने शिकायत दर्ज कराई। 

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उन्होंने आरोप लगाया कि गैंगस्टर नंदू ने उन्हें फोन कर 1 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की मांग की थी। शिकायत में यह भी कहा गया कि भुगतान न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। एक हिंदी समाचार चैनल ने इस मामले से जुड़ी कथित फोन कॉल रिकॉर्डिंग का प्रसारण किया, जिसके बाद पुलिस ने बाल्यान से पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।  

MCOCA के तहत नया मामला दर्ज
  
दिल्ली पुलिस का कहना है कि जबरन वसूली के मामले के अलावा बाल्यान पर MCOCA के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। विधायक बाल्यान ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खुद को निर्दोष बताया है। अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के साथ यह देखना होगा कि MCOCA के तहत उनकी गिरफ्तारी मामले को किस दिशा में ले जाएगी।  

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