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Rajpal Yadav: दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है। पढ़िए पूरी खबर...

Rajpal Yadav: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामलों में अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा को 18 मार्च तक के लिए निलंबित (suspend) कर दिया है। साथ ही, उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सुनाया। राजपाल यादव अब जेल से बाहर आ जाएंगे और 18 मार्च तक आजाद रहेंगे।

कोर्ट ने यह राहत इसलिए दी क्योंकि राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता कंपनी (Messrs Murli Projects Private Limited) के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए थे। साथ ही, उनकी भतीजी की शादी 19 फरवरी को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में होने वाली है। कोर्ट ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखा। कोर्ट ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपये जमा होने और शादी के कारण अंतरिम राहत दी जा रही है। यह राहत अगली सुनवाई यानी 18 मार्च तक के लिए है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर को इन शर्तों पर दी जमानत-

  • राजपाल यादव को 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड (मुचलका) भरना होगा।
  • इतनी ही राशि का एक surety (जमानतदार) भी देना होगा।
  • अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
  • बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ सकते।
  • 18 मार्च को अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से।

यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें कुल लगभग 9 करोड़ रुपये की राशि का आरोप है। कई चेक बाउंस के केस चल रहे हैं। राजपाल यादव को हाल ही में सजा हुई थी और वे तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्होंने भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम राहत मांगी थी। कोर्ट ने पहले कुछ सुनवाई में राहत नहीं दी थी, लेकिन 1.5 करोड़ जमा होने के बाद आज यह फैसला सुनाया है। यह राहत सिर्फ अंतरिम (अस्थायी) है। 18 मार्च को कोर्ट में मुख्य याचिका पर आगे सुनवाई होगी।

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