Delhi Nursery Admission 2024: नर्सरी एडमिशन को लेकर जारी हुआ सर्कुलर, दस्तावेज जमा करने के लिए मिलेगा 30 दिन का समय

Delhi Nursery Admission 2024: नए शैक्षणिक सत्र में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरी दस्तावेजों में कमी होने पर शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के तहत नर्सरी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए दस्तावेजों में कमी होने पर स्कूल एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकेंगे।
किसी भी दिव्यांग, निराश्रित, शरणार्थी, बेघर, अनाथ या देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे के पास दस्तावेज नहीं होने पर स्कूल को अनिवार्य रूप से एडमिशन देना ही होगा। साथ ही निदेशालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन दस्तावेजों को बनवाने में स्कूल मैनेजमेंट कमिटी और सीआरसी मदद भी करेगी। निदेशालय की स्कूल शाखा की ओर से इस बाबत दिशा निर्देश को जारी किया गया है।
30 दिन का दिया जाएगा समय
वहीं, बच्चे के अभिभावक या माता-पिता द्वार पेपर पर शपथ पत्र लिखकर देने से 30 दिन के लिए स्कूल को अस्थाई दाखिला देना होगा। फिर 30 दिन के अंदर अभिभावकों को बच्चे के ये दस्तावेज जमा कराने होंगे। इस तरह दाखिला लेने वाले सभी बच्चों की जानकारी स्कूल प्रमुख क्लस्टर संसाधन समन्वयक (CRC) को देंगे।
उम्र में भी छूट मिलेगी
स्कूल में एडमिशन के लिए छात्र की कम से कम और अधिकतम उम्र में 30 दिन की छूट का समय दिया जाएगा। उम्र में छूट का लाभ लेने के लिए स्कूल प्रमुख को पत्र लिखना होगा। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र में छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं, नर्सरी कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 31 मार्च 2024 तक तीन साल होना जरूरी है।
घर दूर होने पर भी मिलेगा लाभ
निदेशालय के निर्देशानुसार एडमिशन के लिए सर्वोदय विद्यालय के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे और विद्यालय के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जहां उनके घर के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है, उन्हें इस एडमिशन में प्राथमिकता दी जएगी। वहीं, तीन किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर यातायात के संबंध में अभिभावकों को स्कूल प्रमुख को शपथ पत्र देना होगा।
