CCPA Action: सर्विस टैक्स वसूलने पर दिल्ली के पांच नामी होटल-रेस्टोरेंट को नोटिस जारी, जानें क्या है मामला

Delhi CCPA Action
X
प्रतीकात्मक तस्वीर।
Delhi CCPA Action: दिल्ली में रेस्टारेंट को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सर्विस टैक्स वसूलने के मामले में पांच नामी रेस्टारेंट को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा CCPA की अध्यक्ष की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं। 

Delhi CCPA Action: दिल्ली में रेस्टारेंट को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की ओर से पांच नामी रेस्टारेंट को नोटिस जारी किया गया है। सभी रेस्टोरेंट पर आरोप लगा है कि इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी ग्राहकों से जबरन सर्विस टैक्स वसूला गया और उसे वापस भी नहीं किया गया। CCPA की ओर से इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है।

मखना डेली, जीरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू,चायोस और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन को CCPA को नोटिस भेजा गया है। CCPA ने इन रेस्टोरेंट्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत नोटिस भेजकर निर्देश दिया है कि ग्राहकों से वसूला गया सर्विस टैक्स उन्हें वापस किया जाए।

उपभोक्ता मंत्रालय ने क्या कहा ?

उपभोक्ता मामलों से जुड़े मंत्रालय की ओर से भी कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के आर्थिक बोझ को खत्म करना है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन सर्विस टैक्स वसूल नहीं सकते। अगर ग्राहक सेवा शुल्क देना चाहता है तो यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता है।

CCPA ने 2022 में क्या निर्देश दिए थे ?

ऐसा सामने आया है कि CCPA ने साल 2022 में होटलों और रेस्टोरेंट्स में सेवा शुल्क से जुड़े अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए थे। जिसमें कहा गया था कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को खाने के बिल में स्वतः या डिफॉल्ट रूप से सर्विस टैक्स जोड़ने की परमिशन नहीं है।

CCPA के निर्देशों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई सहमति

दिशा-निर्देशों के तहत यह भी कहा गया था कि ग्राहकों को इस बारे में भी बताना जरूरी है कि सेवा शुल्क पूरी तरह से उनकी खुद की इच्छा, उनके चुनाव और विवेक पर निर्भर है। अगर ग्राहक सर्विस टैक्स देना नहीं चाहते हैं तो उनकी सेवा या प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। CCPA इन निर्देशों को दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मार्च, 2025 को अपने फैसले में भी शामिल किया था। इसके बावजूद भी CCPA को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें मिलने लगी कि कुछ रेस्टोरेंट उपभोक्ताओं की बिना सहमति के बिल में सेवा शुल्क जोड़ते हैं।

Also Read: 'दिल्ली की हर महिला को नहीं मिलेंगे 2500 रुपये', सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने लगाया आरोप

CCPA की अध्यक्ष ने क्या निर्देश दिए ?

सीपीए अध्यक्ष निधि खरे ने मखना डेली, जीरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू, चायोस और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। निधि खरे ने कहा है कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ग्राहकों को उनके पैसे भी वापस दिलाए जाएंगे। CCPA के इस एक्शन के बाद दिल्ली के अन्य होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मचा है।

Also Read: दिल्ली की आयुष्मान योजना में AAP ने खोजी खामी, प्रियंका कक्कड़ ने किया दावा

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story