राहुल गांधी पर केस दर्ज : रायपुर के बाद बिलासपुर में भी FIR, सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर FIR दर्ज
छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर सिविल लाइन थाने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिख समुदाय के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर की सिविल लाइन थाने में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राहुल गांधी पर सिख समुदाय के धर्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। इस बयान के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में भी FIR दर्ज की है।

दरअसल भाजपा नेता छाबड़ा ने राहुल गांधी की तरफ से विदेश में सिक्‍खों को लेकर दिए गए बयान के आधार पर शिकायत की है। छाबड़ा ने लिखित आवेदन में लिखा है कि राहुल गांधी के बयान से भारत के सिक्‍ख समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्‍याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 और 302 के तहत दर्ज किया है। बीएनएस की ये धाराएं धार्मिक भावना आहत करने से जुड़ा है।

यहां देखें FIR कॉपी

बिलासपुर में भी FIR दर्ज

राहुल गांधी के बयान को लेकर बिलासपुर में भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिलासपुर में भी FIR दर्ज की गई है। सिविल लाइन थाने में भाजपा पार्षदों के प्रतिमंडल ने शिकायत दर्ज की है। अमेरिका में सिक्ख समाज के संदर्भ में दिए गए बयान धार्मिक भावनाओं को ठेंस और आहत करने का आरोप है। पुलिस ने धारा 299, 302 बीएनएस एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया है।

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बिलासपुर के भाजपा पार्षदों ने दर्ज कराई FIR

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धारा 299 में तीन साल की सजा का प्रावधान

पुलिस ने धारा 299, 302 बीएनएस एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया है। इस धारा में 3 साज की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसी तरह धारा 302 किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर लगाया जाता है। इसके तहत एक साल की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है। सिविल लाइन थाना में दिए अपने लिखित आवेदन में छाबड़ा ने लिखा है कि सोशल मीडिया में उन्‍होंने राहुल गांधी का अमेरिका में सिक्‍खों को लेकर दिया गया बयान सुना।



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