बुलडोजर एक्शन पर SC सख्त: राहुल गांधी बोले- बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ, अखिलेश ने कहा- न्याय हमेशा अन्याय से बड़ा

Rahul Gandhi On Bulldozer Action
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Rahul Gandhi On Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया है। वहीं अखिलेश ने कहा कि न्याय का बुलडोजर अन्याय से बड़ा होता है।

Rahul Gandhi On Bulldozer Action:बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है। राहुल गांधी ने कहा कि BJP की बुलडोजर नीति ने मानवता और न्याय को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भाजपा के असंवैधानिक चेहरे को बेनकाब कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने X पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया।

राहुल गांधी: बुलडोजर से गरीबों को डराने का प्रयास
राहुल गांधी ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल गरीबों और बहुजनों को डराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इसे न्याय के नाम पर डर फैलाने का तरीका बना लिया था। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि बुलडोजर एक्शन भाजपा की असंवैधानिक नीति का हिस्सा है।

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अखिलेश बोले- न्याय का बुलडोजर अन्याय से बड़ा
अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाना असंवैधानिक था और हम इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रहे थे। अखिलेश ने कहा कि न्याय का बुलडोजर अन्याय के बुलडोजर से हमेशा बड़ा होता है। उन्होंने सभी को न्याय मिलने पर बधाई दी। इस फैसले को उन्होंने एक बड़ी जीत बताया।

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बिना कानूनी प्रक्रिया के घर नहीं तोड़ा जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के खिलाफ आरोप लगने पर भी उसके घर को बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे कोई किसी मामले में दोषी ही क्यो ना करार दे दिया गया हो, उसके घर को नहीं ढहाया जा सकता। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि दोषी साबित होने पर भी डेमोलिशन के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध ढांचों को नहीं बचाया जाना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट दिशा-निर्देश जारी करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोई घर अवैध है, तो भी उसे गिराने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि किसी के अधिकारों का हनन न हो।

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