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कोलकाता के संदेशखली इलाके में 12 दिन पहले ED अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एसआईटी गठित करने का निर्देश जारी किया। एसआईटी को 12 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

Calcutta High court on ED Officials attack: प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारियों पर पश्चिम-बंगाल के संदेशखली इलाके में 5 जनवरी को हुए हमले के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने अफसरों पर हमले की जांच के लिए CBI और पश्चिम बंगाल पुलिस की एक संयुक्त जांच टीम (SIT) का गठन करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जय सेनगुप्ता ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करेगा।

एसआईटी अगली सुनवाई तक सौंपेगी रिपोर्ट
कोर्ट ने एसआईटी को मामले पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। एसआईटी का नेतृत्व दो अफसर साथ मिल कर करेंगे। इनमें सीबीआई के एक एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगी। जांच एजेंसी को गुरुवार तक इसके लिए अपने एक अधिकारी का नाम सौंपना होगा। वहीं, दूसरे लीडिंग अफसर पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर जिले के एसपी जसप्रीत सिंह होंगे। 

एक दिन पहले पुलिस को लगाई थी फटकार
एक दिन पहले हाईकोर्ट ने संदेशखली मामले (Sandeshkhali attack case) पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि हाल के इस मामले में पुलिस की ओर से दर्ज की गई FIR में कई गड़बड़ियां हैं और कई बिंदुओं पर स्पष्टता का अभाव है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में अदालत में एक शपथपत्र पेश करे। इसके साथ ही कोर्ट ने बोनगांव में ईडी अफसरों पर हुए हमले को लेकर दर्ज एफआईआर में गड़बड़ी होने की बात कही थी।

कब और कहां हुआ था अफसरों पर हमला?
जिले के संदेशखली गांव में कथित राशन घोटाले को लेकर एक स्थानीय नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी। टीम को करीब 200 गांव वालों ने घेर लिया। अफसरों पर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से हमला किया। भीड़ ने अफसरों और उनके साथ पहुंचे सुरक्षाबलों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।  हमले में कई ईडी अधिकारी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।  

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