नहीं थम रहीं अनुराग कश्यप की मुश्किलें: अब सूरत कोर्ट ने भेजा समन; जातिगत टिप्पणी के चलते केस दर्ज

Anurag Kashyap gets notice from the Surat court in a controversial statement about Brahman Samaj
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अनुराग कश्यप के खिलाफ सूरत कोर्ट का समन जारी
Anurag Kashyap: फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी अभद्र जातिगत टिप्पणी के चलते विवादों में घिर गए हैं। जिसको लेकर अब सूरत कोर्ट ने उन्हें 7 मई को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा है।

Anurag Kashyap: बॉलीवुड के चर्चित फिल्ममेकर अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी अभद्र जातिगत टिप्पणी के चलते कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सूरत की एक अदालत ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर 7 मई, 2025 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

मामला विवाद शुरू हुआ 16 अप्रैल को जब अनुराग कश्यप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। जो अनंत महादेवन की फिल्म 'फूले' से जुड़ा था। जिस पर सेंसर बोर्ड ने अस्थाई रोक लगा दी थी। इस पोस्ट में उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक बात लिखी। जिसके बाद उनके खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ब्राह्मण समाज से माफी भी मांगी।

दरअसल, फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद ब्राह्मण समाज ने फिल्म पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज रोक दी और फिल्म से 'महार', 'पेशवाई', 'मांग' जैसे शब्दों को हटाने के साथ 'तीन हजार साल पुरानी गुलामी' को 'कितने साल पुरानी गुलामी' में बदलने के लिए कहा गया। जिसके पर अनुराग कश्यप ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर सेंसर बोर्ड, सरकार और ब्राह्मण समाज पर सवाल खड़े किए।

इन धाराओं के तहत हुआ केस दर्ज
सूरत के वकील कमलेश रावल ने 22 अप्रैल को कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्यप की टिप्पणी से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंची है। रावल ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। जिनमें शामिल हैं-

धारा 196: विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना
धारा 197: राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य
धारा 351: आपराधिक धमकी
धारा 352: जानबूझकर अपमान
धारा 353: सार्वजनिक शरारत
धारा 356: मानहानि

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अदालत ने वकील की याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले को गंभीर मानते हुए अनुराग कश्यप को समन भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि यदि वे या उनके वकील 7 मई को सुबह 10:45 बजे कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विवादित पोस्ट के बाद देशभर में कश्यप के खिलाफ नाराजगी देखी गई और सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ।

(काजल सोम)

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