पेपर लीक मामले पर UP सरकार सख्त: योगी कैबिनेट की अध्यादेश को मंजूरी; एक करोड़ जुर्माना और उम्रकैद की सजा का प्रावधान
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पेपर लीक रोकने सख्त कानून बनाने जा रही है। इसमें एक करोड़ जुर्माना व उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
UP Strict law against paper leak: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पेपर लीक रोकने सख्त कानून बनाने जा रही है। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट में इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। मानसून सत्र में चर्चा के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
#UPCM @myogiadityanath की अध्यक्षता में आज जनपद लखनऊ स्थित लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) June 25, 2024
इस बैठक में प्रदेश की प्रगति एवं जनकल्याण हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।#UPCabinet pic.twitter.com/AZm7IOx344
अध्यादेश के अनुसार, पेपर लीक में दोषी मिली संस्था पर एक करोड़ का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाई जाएगी। यह कानून सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर लागू होगा। फर्जी प्रश्न-पत्र बांटने, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा होगी।
परीक्षा प्रभावित होने पर गिरोह से वसूला जाएगा खर्च
अधिनियम के उल्लंघन पर 2 साल से आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ तक जुर्माने के अलावा परीक्षा का खर्च भी गिरोह से वसूला जाएगा। साथ ही संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट कर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाए गए हैं। जमानत के लिए कठोर प्राविधान हैं।