फर्जी पासपोर्ट मामला: आजम परिवार को झटका, बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना
रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो अलग-अलग जन्मतिथि से फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया है।
इससे पहले कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में भी आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी।
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो अलग-अलग जन्मतिथि से फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया और 7 साल कैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला आजम परिवार के लिए एक और बड़ा झटका है, जो पहले से ही कई कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है।
क्या था दो पासपोर्ट का पूरा मामला?
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट का मामला वर्ष 2019 में रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट हैं, जिनमें उनकी जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज है। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जैसे हाईस्कूल, बीटेक और एमटेक में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 अंकित है।
इसके विपरीत, पासपोर्ट संख्या Z4307442 में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित थी। आरोप यह था कि असत्य और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर यह पासपोर्ट बनवाया गया और इसे आर्थिक लाभ तथा विदेश यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया गया।
इस विरोधाभासी विवरण वाले दस्तावेजों का जानबूझकर अनुचित लाभ लेने के लिए उपयोग करना ही मुख्य आरोप था।
कोर्ट का फैसला और अब्दुल्ला आजम पर सजा
रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अब्दुल्ला आजम को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468 , 471 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) के तहत दोषी करार दिया।
कोर्ट ने उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों और पहचान पत्रों के उपयोग को एक गंभीर अपराध माना, क्योंकि यह समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक हो सकता है।
फिलहाल, अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और वह पहले से ही रामपुर जेल में बंद हैं।
पहले भी मिल चुकी है 7-7 साल की सजा
यह पहली बार नहीं है जब अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में उन्हें यह तीसरी बार 7 साल की सजा मिली है। इससे पहले, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को 7-7 साल की सजा मिली थी।
इसके अलावा, दो पैन कार्ड मामले में भी आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
आजम परिवार की बढ़ रही मुश्किलें
लगातार मिल रही सजाओं से आजम परिवार की कानूनी लड़ाई और लंबी खिंचती दिख रही है। आजम खान स्वयं भी कई मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस समय जेल में बंद हैं। बेटे अब्दुल्ला को एक के बाद एक मामलों में दोषी ठहराया जाना, समाजवादी पार्टी के इस दिग्गज परिवार के लिए एक बड़ी निराशा है।
जुर्माने की राशि जमा न करने पर अब्दुल्ला आजम को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। यह फैसला सपा परिवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।