UP News: 'लव जिहाद' को बरेली की कोर्ट ने भारत के लिए बताया खतरा, युवक को सुनाई उम्रकैद की सजा

Love jihad: बरेली की कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए कहा, 'आरोपी ने पीड़िता को धोखे में रखकर उससे शादी की और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए'।

Updated On 2024-10-03 21:40:00 IST
बेरली की कोर्ट ने मुस्लिम युवक को सुनाई उम्रकैद।

Love jihad : उत्तर प्रदेश के बरेली में कोर्ट ने एक मुस्लिम युवक को लव-जेहाद के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। मोहम्मद अलीम ने हिंदू महिला को धोखा देकर उससे शादी की और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था। अदालत ने इसे 'लव जिहाद' माना है। मोहम्मद अलीम ने पीड़िता को हिंदू नाम से अपना परिचय देकर मंदिर में शादी की और फिर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। 

क्या है पूरा मामला?
बरेली की कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में कहा, आरोपी ने पीड़िता को धोखे में रखकर उससे हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार शादी की। इसके बाद उसके साथ कई बार रेप किया। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि 'लव जिहाद' का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित कर भारत पर जनसंख्या युद्ध के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करना है।

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अवैध धर्म परिवर्तन और 'लव जिहाद' पर कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने कहा कि 'लव जिहाद' एक सोची-समझी साजिश के तहत मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर-मुस्लिम महिलाओं को प्यार के बहाने इस्लाम में धर्मांतरित करने का एक तरीका है। न्यायाधीश ने इसे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश बताया और कहा कि इसमें विदेशी धन के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।


अवैध धर्म परिवर्तन पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता
न्यायाधीश ने अवैध धर्म परिवर्तन को एक बड़ा खतरा बताया कहा कि देश की एकता और संप्रभुता के लिए यह गंभीर खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया और कहा कि अगर समय पर इस पर रोक नहीं लगी, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 

क्या थी पूरी घटना
यह मामला साल 2023 मई में सामने आया था। जब एक महिला ने मोहम्मद अलीम और उसके पिता साबिक आलम पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने अलीम को धोखाधड़ी से शादी कर बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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