UP में हर परिवार की बनेगी आईडी: आय-जाति प्रमाण-पत्र की दूर होगी परेशानी, सीएम योगी ने अफसरों दिए सख्त निर्देश 

CM Yogi Adityanath Meeting: उत्तर प्रदेश के जो परिवार राशन कार्डधारक नहीं हैं, वह https://familyid.up.gov.in पर पंजीयन कर परिवार आईडी बनवा सकते हैं। सीएम ने योजनाओं को आईडी से लिंक कराने के निर्देश दिए हैं।

Updated On 2024-06-20 15:05:00 IST
CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा, हर परिवार को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर उनकी परिवार आईडी व पासबुक बनवाएं। उन्होंने आय व जाति प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया सरल बनाने के भी आदेश दिए। 

सीएम योगी ने बताया कि वर्तमान में यूपी के 3.60 करोड़ व 15.07 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। गैर राशन कार्डधारी एक लाख परिवारों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है। शेष परिवारों को भी परिवार आईडी जारी कर कम से एक सदस्य को रोजगार व सेवाओं से सेवा योजना से लाभान्वित किया जाए। 

सीएम योगी ने कहा, यूपी के जो परिवार राशन कार्डधारक नहीं है, वह https://familyid.up.gov.in पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त कर सकते हैं। योगी ने अफसरों को निर्देशित किया कि योजना का प्रचार-प्रसार कराते हुए कोई परिवार इससे वंचित न रहे।

परिवार आईडी प्रदेश के सभी परिवारों के लिए है। 25 करोड़ जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। 

मुख्यमंत्री योगी ने बताया, राज्य व केंद्र की सभी 76 योजनाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है। शेष योजनाओं को भी परिवार आईडी से लिंक किया जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार से जरूरी सहयोग लें। 

सीएम ने कहा, जाति और आय प्रमाण-पत्र बनाने में अनावश्यक देरी न हो। इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। आईटीआई, पॉलिटेक्निक व अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देते समय आधार ऑथेंटिकेशन कराएं। साथ ही परिवार आईडी से लिंक कराएं। 

सीएम योगी ने कहा, परिवार को मिल रही योजनाओं के लाभ का विवरण दर्शाते हुए पासबुक तैयार कराई जाए। परिवार आईडी व पास-बुक जारी करने से पूर्व परिवार के संबंध में हर जरूरी जानकारी को प्रमाणित किया जाए। 
 

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