Good News: राजस्थान में जमीन, मकान लीज पर ब्याज और मूल राशि में मिलेगी छूट, जानें कैसे

राजस्थान सरकार ने शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत कर जमीन और मकान की लीज राशि पर ब्याज और मूल राशि में बड़ी राहत दी है। फ्री होल्ड लीज डीड, निर्माण अनुमति और उपविभाजन शुल्क पर भी छूट दी गई है।

Updated On 2025-09-15 13:36:00 IST

Rajasthan: राजस्थान सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश भर में शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत की है। इन शिविरों के माध्यम से जनता को जमीन और मकान से जुड़ी विभिन्न रियायतें और प्रक्रियाओं में सरलता प्रदान की जा रही है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों की जमीन या मकान पर लीज राशि बकाया है, उन्हें अब एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में 100% छूट और मूल लीज राशि में भी 60% की राहत दी जाएगी।

फ्री होल्ड लीज डीड पर विशेष छूट

यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की लीज को फ्री होल्ड में बदलना चाहता है और संबंधित राशि एकमुश्त जमा कर देता है, तो उसे बकाया ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा और लीज की मूल राशि का एक बड़ा हिस्सा भी माफ कर दिया जाएगा।



उदाहरण के तौर पर यदि किसी मकान की लीज राशि ₹10,000 प्रतिवर्ष है और 15 वर्षों की राशि बकाया है, तो आमतौर पर उसे ₹1.5 लाख के अलावा ब्याज भी देना होता है। वहीं, फ्री होल्ड के लिए अलग से ₹1 लाख की राशि देनी होती है। लेकिन नई योजना के तहत, कुल ₹1.6 लाख देने पर ही फ्री होल्ड लीज डीड प्राप्त की जा सकती है।

बिना निरीक्षण के होगी कार्रवाई

इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नाम ट्रांसफर, उपविभाजन, पुनर्गठन और लीज से फ्री होल्ड में परिवर्तन जैसे मामलों में अब मौका निरीक्षण (साइट इंस्पेक्शन) की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।

निर्माण न करने पर राहत की घोषणा

जिन भूखंडों पर निर्माण नहीं हुआ है, उनके मालिक अगर पुनर्ग्रहण शुल्क 31 दिसंबर तक जमा करवा देते हैं, तो उन्हें मार्च 2027 तक निर्माण के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

कितनी मिलेगी छूट

250 वर्गमीटर तक: 75% शुल्क माफी

251–500 वर्गमीटर: 50% छूट

501–1000 वर्गमीटर: 25% राहत

(यह छूट केवल आवासीय भूखंडों पर लागू होगी)

भवन निर्माण में राहत

जो व्यक्ति G+1 मंजिला मकान के लिए अनुमति लेते हैं, उन्हें भवन मानचित्र शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। अब उन्हें ₹60 की बजाय केवल ₹30 प्रति वर्गमीटर शुल्क देना होगा।

उपविभाजन और पुनर्गठन शुल्क में राहत

भूखंड का आकार

पहले शुल्क (₹/वर्गमीटर)

नया शुल्क (₹/वर्गमीटर)

0–250 वर्गमीटर 

75 

19

251–500 वर्गमीटर

75 

38

501–1000 वर्गमीटर

75 

57

 


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