Jaipur serial blast case: जयपुर बम ब्लास्ट केस में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Jaipur serial blast case: जयपुर सीरियल ब्लास्ट जिंदा बम मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Updated On 2025-04-08 15:54:00 IST
Court order

Jaipur serial blast case: जयपुर सीरियल ब्लास्ट जिंदा बम मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी चारों आतंकियों को लेकर फैसला मंगलवार, 8 अप्रैल को सुनाया है। कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया है।

बता दें, जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए यह मामला हुआ था। जिसमें सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास जिंदा बम मिले थे। जिंदा बम मामले में अदालत ने शुक्रवार, 4 अप्रैल को चार आतंकियों को दोषी ठहराया था। अदालत द्वारा आज सजा का ऐलान किया गया।

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इन धाराओं के तहत सुनाई दर्ज हुआ था मुकदमा
इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121-ए, 124-ए, 153-ए, 307, यूएपीए एक्ट 1967 की धारा 18, और विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4 व 5 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

कोर्ट ने किया सजा का ऐलान
कोर्ट ने जिंदा बम केस में मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को सजा सुनाई गई है। बता दें इन सभी आरोपियों को सीरियल ब्लास्ट के मामले में पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। फांसी की सजा को लेकर राज्य सरकार की अपील वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।

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