Naresh Meena bail: उपद्रव मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से राहत, जमानत मंजूर

Naresh Meena bail: देवली-उनियारा उपचुनाव उपद्रव मामले में नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिली।

Updated On 2025-07-11 12:29:00 IST

Naresh Meena bail: राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 11 जुलाई 2025 को देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा और आगजनी के मामले में थप्पड़कांड के मुख्य आरोपी को जमानत दे दी है। अब जल्द ही नरेश मीणा जेल से बाहर आ सकेंगे। जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने की।

बता दें, नरेश मीणा 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। जिसके बाद पूरे विधानसभा में हिंसा और आगजनी की घटना हुई। इसमें भी नरेश मीणा को आरोपी बनाया गया था। नरेश के खिलाफ नगरफोर्ट थाने में एफआईआर संख्या 167/24 दर्ज की गई थी। जिसमें आज जमानत मिल गई है।

अधिवक्ता फतेहराम मीणा ने पैरवी की

इस मामले में पुलिस पहले ही चालान दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तीसरी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए जमानत देने का आदेश दिया। नरेश मीणा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फतेहराम मीणा ने पैरवी की। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नरेश मीणा को जेल से रिहाई की कानूनी प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभावना है।

क्या था मामला?

नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी पर मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 लोगों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए थप्पड़ मार दिया था। पुलिस ने रात करीब 9.45 बजे नरेश मीणा धरना स्थल से हिरासत में ले लिया था। जैसे ही इसकी जानकारी मीणा के समर्थकों को मिली, वे और भड़क गए और सैकड़ों की संख्या आए लोगों ने नरेश मीणा को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए। इस दौरान आगजनी और हिंसा की भी घटना हुई। जिसके बाद पुलिस ने 14 नवंबर को मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल नरेश मीणा टोंक जेल में बंद है।

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