Naresh Meena: नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, झालावाड़ स्कूल हादसे के विरोध में किया था प्रदर्शन

Naresh Meena Bail: झालावाड़ स्कूल हादसे के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने पूछा - क्या अब धरना देना भी अपराध है?

Updated On 2025-09-04 12:42:00 IST

Naresh Meena Bail: झालावाड़ में स्कूल भवन हादसे के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जैन ने कहा कि क्या अब शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करना भी अपराध माना जाएगा? कोर्ट ने यह सवाल तब उठाया जब सरकार की ओर से नरेश की जमानत याचिका का विरोध किया गया।

धरने में शामिल होने के बाद हुई थी गिरफ्तारी

बता दें, 25 जुलाई को झालावाड़ के SRG हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान नरेश मीणा दोपहर में वहां पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हो गए। पुलिस ने नरेश को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। अगले दिन अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अस्पताल सेवाओं में बाधा डालने और आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए। इसके बाद 26 जुलाई को उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया।

सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि नरेश मीणा की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, और उन्हें पहले भी कुछ मामलों में सशर्त जमानत मिल चुकी है। वहीं, नरेश के वकील फतेहराम मीणा और रजनीश गुप्ता ने तर्क दिया कि अब तक 12 मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है और जो मामले लंबित हैं, वे सभी राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।

स्कूल हादसे में गई थी 7 मासूमों की जान

बता दें 25 जुलाई को झालावाड़ के पिपलोदी गांव स्थित सरकारी स्कूल की इमारत का हिस्सा गिर गया था, जिससे 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के विरोध में नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया था। फिलहाल अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

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