पूर्व DGP के बेटे की मौत का मामला: पिता, पूर्व मंत्री मां व पूर्व चेयरमैन पत्नी समेत चार पर केस दर्ज

सीबीआई ने पंजाब के पूर्व DGP, पूर्व मंत्री मां व वक्फ बोर्ड की पूर्व चेयरमैन पत्नी समेत चार पर हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार ने ओवरडोज से बताई थी मौत की वजह।

Updated On 2025-11-08 19:51:00 IST

पंजाब के पूर्व डीजी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत मामला। 

पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे एडवोकेट अकील अख्तर की मौत मामले में सीबीआई ने पिता मोहम्मद मुस्तफा, पूर्व मंत्री मां रजिया सुल्ताना, वक्फ बोर्ड की पूर्व चेयरमैन पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या, आपराधिक ष्डयंत्र सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 16 अक्टूबर को अकील अहमद संदिग्ध परिस्थितियों में हरियाणा के पंचकूला में अपने आवास पर मृत पाए गए थे। परिवार ने मौत का कारण ओवरडोज बताया था। जिसके बाद पंचकूला पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया था। मलारकोटला निवासी शमसुद्दीन चौधरी अकील अख्तर का 27 अगस्त का वीडियो जारी कर पंचकूला पुलिस को शिकायत देकर परिवार पर अकील की हत्या का आरोप लगाकर मामले को नया मोड़ दे दिया था। पंचकूला पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया था। सीबीआई ने पंचकूला पुलिस से केस लेने के बाद पूर्व मंत्री मां, पूर्व डीजी पिता, पूर्व चेयरमैन पत्नी व बहन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

वीडियो में जताई थी हत्या की आशंका

अकील अख्तर ने 27 अगस्त को जारी किए अपने वीडियो में अपनी पत्नी के अपने पिता के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया था। वीडियो में दावा किया था इसमें उसकी मां व बहन सहित पूरा परिवार शामिल है। जिसका उसने विरोध किया है। अब पूरा परिवार उसे किसी झूठे मुकदमें में फंसाने की साजिश रच रहा है। अकील ने वीडियो में दावा किया था कि उसे अब अपने परिवार से अपनी जान का भी खतरा है। शमसुद्दीन ने लिखित में शिकायत के साथ अकील का यह वीडियो भी पुलिस को सौंपा था।

पिता ने किया था इंकार

शमसुद्दीन के आरोप व वीडियो सामने आने के बाद पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बेटे को नशे का आदी बताते हुए आरोपों को खारिज किया था। पिता ने कहा कि स्कूली शिक्षा के दौरान ही बेटे को नशे की आदत लग चुकी थी। जिस कारण उसे न केवल बार-बार उसका स्कूल बदलना पड़ा, बल्कि कई बार पुलिस से छुड़वाने के लिए भी हाथ पांव जोड़ने पड़े थे। उन्होंने कहा कि नशे के कारण मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण बेटा एक पल कुछ कहता था फिर अगले ही पल स्वयं उसे झुठलता देता था। उन्होंने शिकायत देने पर शमसुद्दीन की मंशा पर सवाल उठाए थे।

शमसुद्दीन चौधरी ने की थी शिकायत

मलारकोटला के शम्सुद्दीन चौधरी ने मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि मृतक के सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डेटा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के सदस्यों या सहयोगियों की संभावित संलिप्तता सहित सभी पहलुओं की गहन जांच की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और न्याय सुनिश्चित हो सके। हरियाणा सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के माध्यम से, मामला मानसा देवी कॉम्प्लेक्स थाना, पंचकूला से सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने औपचारिक रूप से सीबीआई को जांच की अनुमति प्रदान की। सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) और 61 के अंतर्गत मोहम्मद मुस्तफा, रज़िया सुल्ताना, मृतक की पत्नी और मृतक की बहन के विरुद्ध नियमित मामला दर्ज किया। एमडीसी (मानसा देवी कॉम्प्लेक्स ) थाना पुलिस ने पूर्व में 20 अक्तूबर को पूर्व डीजीपी और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। हरियाणा पुलिस द्वारा इस प्रकरण की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन भी किया गया था।

इसे ऐसे भी समझें

- सीबीआई ने मुस्तफा, रजिया सुल्ताना, अकिल की पत्नी और बहन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 61 (आ आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया है।

- अकिल ने 27 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे और अपनी जान को खतरा बताया था।

- वीडियो में अकिल ने आरोप लगाया था कि उसके पिता का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है और उसका परिवार उसे मारने या झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहा है।

- मुस्तफा ने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।

- सीबीआई की जांच में अकिल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सोशल मीडिया गतिविधि, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की जाएगी।

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