Pune Porsche Accident: पुणे में स्पोर्ट्स कार से 2 इंजीनियरों को कुचलने वाले नाबालिग का पिता अरेस्ट, लड़के पर भी चलेगा बालिग जैसा मुकदमा

Pune Porsche Accident: 19 मई की तड़के पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा को कुचल दिया। दोनों पेशे से इंजीनियर और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। हादसे में दोनों की जान चली गई।

Updated On 2024-05-21 13:57:00 IST
Pune Accident

Pune Porsche Accident: पुणे में स्पोर्ट्स कार पोर्श से दो इंजीनियरों को कुचलकर मारने वाले 17 साल के लड़के के बिल्डर पिता को पुलिस ने औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। यह हादसा पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रविवार, 19 मई की तड़के हुआ था। इस हादसे के 14 घंटे बाद ही नाबालिग को अदालत से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई। पुलिस कमिश्रर का कहना है कि आरोपी नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इसके लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। 

रविवार तड़के हुआ था हादसा
पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, 19 मई की तड़के पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा को कुचल दिया। दोनों पेशे से इंजीनियर और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। हादसे में दोनों की जान चली गई। हादसे से पहले का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार एक संकरी गली में 200 किमी प्रति घंटे की अनुमानित गति से बिल्डर का बेटा गाड़ी चला रहा था। 

12वीं पास होने पर जश्न मना रहा था नाबालिग
पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के अनुसार, नाबालिग एक स्थानीय पब में 12वीं का रिजल्ट आने पर जश्न मना रहा था। दुर्घटना से पहले उसे शराब पीते देखा गया था। महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है, बावजूद इसके पब ने उसे शराब पिलाया, जो कि अवैध है। नतीजतन, बार मालिकों पर भी नाबालिग को शराब परोसने का आरोप लग रहा है। 

घटना और अदालत के फैसले पर लोगों में गुस्सा है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नाबालिग को उसकी हिरासत के 15 घंटे बाद जमानत दे दी गई। बोर्ड ने कुछ शर्तें लगाई है। जैसे दुर्घटना पर 300 शब्दों में निबंध लिखना, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करना आदि...। जमानत के फैसले के जवाब में पुणे पुलिस ने किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। पुलिस का कहना है कि अपराध बेहद गंभीर है। इस कारण कड़ी न्यायिक जांच की आवश्यकता है। 

पब मालिक पर भी चलेगा केस
कमिश्नर कुमार ने कहा कि हमने घटना को गंभीरता से लिया है। हमने आईपीसी की धारा 304 के तहत कार्रवाई की है, जो एक गैर-जमानती धारा है क्योंकि यह एक जघन्य अपराध है। पुणे पुलिस ने लड़के के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उस पब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां नाबालिग को शराब पीते देखा गया था। मालिकों पर नाबालिग लड़के को शराब उपलब्ध कराने और उसके बाद हुई दुखद घटनाओं में योगदान देने में उनकी भूमिका के लिए गंभीर आरोप हैं।

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