Pune Accident: '300 शब्दों में हादसे पर निबंध लिखो', कपल को कार से कुचलने वाले बिल्डर के नाबालिग बेटे को 14 घंटे में मिली जमानत

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Pune Accident: पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया था। जमानत की सुनवाई का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अदालत ने पाया कि अपराध इतना गंभीर नहीं है कि जमानत देने से इनकार किया जाए।

Pune Accident: महाराष्ट्र के पुणे में स्पोर्ट्स कार पोर्शे से कपल को कुचलने वाले बिल्डर के नाबालिग बेटे को अदालत से 14 घंटे के भीतर जमानत मिल गई। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। जिसमें से एक 300 शब्दों में हादसे पर निबंध लिखना शामिल है। हादसा रविवार सुबह कोरेगांव पार्क के पास हुआ था। हादसे में दोपहिया वाहन पर सवार एक जोड़े की जान चली गई थी।

पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया था। जमानत की सुनवाई का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अदालत ने पाया कि अपराध इतना गंभीर नहीं है कि जमानत देने से इनकार किया जाए। अदालत के आदेश के अनुसार, नाबालिग रिहाई पर कई शर्तें लगाई गईं हैं।

जैसे-

  • 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा।
  • साइक्याट्रिक मूल्यांकन और इलाज से गुजरना।
  • सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव एवं उनका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखना।
  • नशामुक्ति केंद्र में पुनर्वास की मांग।
  • ट्रैफिक रूल्स को पढ़ना होगा और उनका एक प्रेजेंटेशन जेजे बोर्ड के सामने देना होगा।
  • हादसे के शिकार लोगों की मदद करनी चाहिए।

मध्य प्रदेश के रहने वाले थे इंजीनियर
मृतकों की पहचान 24 साल के अनीस अवधिया और 24 साल की अश्विनी कोस्टा के तौर पर की गई थी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक कोस्टा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुधिया ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पेशे से इंजीनियर थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों जैसे ही कल्याणीनगर जंक्शन पहुंचे तो एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों सड़क पर गिर गए और उनकी मौत हो गई।

भीड़ ने आरोपी नाबालिग को पीटा
घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जिसमें दुर्घटनास्थल पर भीड़ द्वारा किशोर को पीटते हुए दिखाया गया है। यरवदा पुलिस स्टेशन ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना और लापरवाही से मौत शामिल है।

पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के अनुसार, नाबालिग ड्राइवर के पिता और लड़के को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जाएंगे।

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