MP में 2 लाख नए घर: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मिलेंगे सस्ते मकान; मोहन सरकार ला रही नई हाउसिंग स्कीम; जानें डिटेल
मध्यप्रदेश सरकार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 50-50 हजार किफायती आवास बनाएगी। यह योजना पीएम आवास योजना से अलग होगी और लॉटरी के माध्यम से मकान मिलेंगे। जानिए योजना की पूरी डिटेल।
मध्यप्रदेश में 2 लाख नए घर: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मिलेंगे सस्ते मकान
Affordable Housing Scheme MP : मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए नई आवासीय योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 50-50 हजार किफायती मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर तैयार किया गया यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग और स्वतंत्र होगा। जरूरतमंदों को इससे बड़ी राहत की उम्मीद है।
MP Housing Scheme: योजना की मुख्य बातें
- हर शहर में 50,000 मकान: पहले चरण में चारों प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में छोटे और मझोले शहरों में 5,000 से 10,000 मकान बनाए जाएंगे।
- पात्रता: यह योजना उन सभी आवासहीन परिवारों के लिए खुली रहेगी जो राज्य में रहते हैं। इसके लिए कोई विशेष योजना पात्रता या दस्तावेज नहीं मांगें जाएंगे।
- आवंटन प्रक्रिया: मकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह का पक्षपात न हो।
- प्रीमियम राशि: लाभार्थियों से केवल ₹4,000 से ₹10,000 तक की न्यूनतम प्रीमियम राशि ली जाएगी। मकान का वास्तविक मूल्य किस्तों में चुकाना होगा।
निर्माण कब शुरू होगा?
योजना के तहत जुलाई 2025 के अंत तक कार्ययोजना तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद स्थलों का चयन कर लिया जाएगा और मानसून के बाद, यानी सितंबर 2025 से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सरकार चाहती है कि 2026 तक पहले चरण के सभी मकानों का निर्माण पूरा कर लिया जाए।
किराए पर देने पर रद्द होगा आवंटन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि यह योजना जनकल्याण के उद्देश्य से लाई जा रही है। इसलिए किसी भी मकान को किराए पर देना, दानपत्र से ट्रांसफर करना, या व्यावसायिक उपयोग करना सख्त वर्जित होगा। यदि कोई लाभार्थी इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
पुरानी गड़बड़ियों से सबक
भोपाल विकास प्राधिकरण के बर्रई स्थित गौरीशंकर कौशल आवासीय परिसर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने खुद को आवासहीन दिखाकर मकान ले लिए और बाद में किराए पर दे दिए। कुछ लोगों ने तो दानपत्र से संपत्ति स्थानांतरित भी कर दी। इस बार सरकार ऐसे दोषपूर्ण आवंटनों को रोकने के लिए सख्त नियम बना रही है।
MP Housing Scheme: कौन उठा सकेगा लाभ?
- राज्य के निवासी
- जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है
- निम्न आय वर्ग या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले परिवार
- महिलाएं, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जा सकती है (संभावित प्रावधान)
MP Housing Scheme: आवेदन कैसे करें?
सरकार की योजना है कि ऑनलाइन पोर्टल और लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए विशेष मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की जा सकती है, जहां लोग आवेदन कर सकें और लॉटरी की स्थिति भी देख सकें।
खुद के आशियाने का पूरा होगा सपना
मध्यप्रदेश की नई आवास योजना सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के खुद के आशियाने का सपना है, जो सालों से किराए के मकान में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। योजना सही ढंग से लागू हुई तो राज्य के शहरी आवास संकट को काफी हद तक कम कर सकती है।