झाबुआ में लोकायुक्त कार्रवाई: असिस्टेंट मैनेजर और स्टोर कीपर रिश्वत लेते गिरफ्तार; लोन दिलाने मांगे 40 हजार
झाबुआ के खवासा गांव में SBI के लोन अफसर और स्टोर कीपर को ₹4 लाख के लोन के बदले ₹40,000 की रिश्वत मांगने पर लोकायुक्त ने ट्रैप कर रंगे हाथों पकड़ा। पढ़ें पूरी खबर।
झाबुआ के खवासा गांव में रिश्वत लेते ट्रैप हुए SBI के ऋषभ शुक्ला और हीरालाल लोहार।
Jhabua SBI Bribery Case: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में गुरुवार (4 सितंबर) को रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। लोकायुक्त टीम ने खवासा गांव में दबिश देकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के फील्ड ऑफिसर ऋषभ शुक्ला और स्टोर कीपर हीरालाल लोहार को रंगे हाथों पकड़ा है। उन्होंने किराना दुकान के लिए 4 लाख लोन दिलाने के बदले 40 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी।
लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई नरसिंगपाड़ा निवासी पंकेश सिंगाड की शिकायत पर की है। उन्होंने बताया कि 26 जून 2025 को किराना दुकान के लिए ऋण आवेदन किया था। अगली सुबह SBI की खवासा शाखा जाकर असिस्टेंट मैनेजर/फील्ड ऑफिसर ऋषभ शुक्ला को आवेदन की हार्डकॉपी भी सौंप दी।
स्टोर कीपर हीरालाल लोहार ने मांगी रिश्वत
आवेदन के बाद लंबे समय तक लोन नहीं मिला तो पंकेश ने बैंक में संपर्क किया। यहां स्टोर कीपर हीरालाल लोहार उनसे ₹40,000 की रिश्वत मांगने लगे। कहने लगे 'साहब' (असिसटेंट मैनेजर) से बात कर लोन स्वीकृत करा देंगे। बाद में पंकेश को ऋषभ शुक्ला से मिलवाया। इस दौरान उन्होंने भी रिश्वत देने को कहा।
यूं बना कार्रवाई का प्लान
पंकेश पहले तो रिश्वत देने से आनाकानी करते रहे, लेकिन बाद में राजी हो गए। इस बीच उन्होंने लोकायुक्त इंदौर कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की पुष्टि कराने के बाद लोकायुक्त एसपी ने 4 सितंबर को ट्रैप दल गठित किया। जिसने हीरालाल लोहार को ₹10,000 लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
इस टीम ने की कार्रवाई
लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं बीएनएस 61(2) के तहत केस दर्ज किया है। कार्रवाई का नेतृत्व कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास ने किया। उनके साथ विवेक मिश्रा, आशीष शुक्ला, विजय कुमार, अनिल परमार और शैलेन्द्र सिंह बघेल भी शामिल रहे।