लव जिहाद और धर्म परिवर्तन: 26 से अधिक मामलों में फंसे अनवर कादरी को हाई कोर्ट से जमानत, औपचारिक आदेश बाकी
लव जिहाद और धर्म परिवर्तन से जुड़े 26 से अधिक मामलों में आरोपी कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर कादरी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने याचिका स्वीकार की।
26 से ज्यादा मामलों में आरोपी कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर कादरी को हाई कोर्ट से जमानत, लव जिहाद केस में बड़ी राहत।
गुरजीत कौर की रिपोर्ट: लव जिहाद और कथित धर्म परिवर्तन से जुड़े 26 से अधिक मामलों में आरोपी कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर कादरी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कादरी ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
औपचारिक आदेश का इंतजार
4 फरवरी को हाई कोर्ट ने अनवर कादरी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। हालांकि, फिलहाल जमानत से संबंधित औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है। मामले की सुनवाई Justice Subodh Abhyankar की एकलपीठ ने की।
लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप
अनवर कादरी पर आरोप है कि वह युवकों को पैसे देकर नाम बदलकर युवतियों को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रेरित करता था। इससे जुड़े कुछ युवक पहले गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने पूछताछ के दौरान कादरी का नाम लिया था। इसके बाद यह मामला चर्चा में आया।
कई थानों में दर्ज हुए केस
मामला सामने आने के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए और तनाव की स्थिति बन गई। शिकायतों के आधार पर कादरी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें कुछ गंभीर धाराओं के तहत भी केस शामिल बताए गए।
पद से हटाए जाने के साथ अयोग्य घोषित
इन आरोपों के बाद इंदौर डिविजनल कमिश्नर Dr. Sudam Khade ने अनवर कादरी को वार्ड-58 के पार्षद पद से हटा दिया था। इसके साथ ही उन्हें पांच वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी घोषित किया गया था।
अब हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह देखना अहम होगा कि अनवर कादरी के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।