सात को उम्रकैद: कैथल ऑनर किलिंग में तीन व हिसार डबल मर्डर में चार को सजा
कैथल के गांव बड़सीकरी में बेटी ऑनर किलिंग के मामले में तीन और हिसार के कनोह गांव में हुए डबल मर्डर मामले में जिला कोर्ट ने चार आरोपियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट का प्रतिकात्मक फोटो।
हरियाणा के कैथल में एडीजे अनूपमिश मोदी ने ऑनर किलिंग के मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद और प्रत्येक को 125000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल की साधारण कैद काटनी होगी। अभियोग के अनुसार कलायत थाने में ASI कुलबीर की शिकायत पर बड़सीकरी गांव में बेटी की हत्या के बाद 6 अगस्त 2020 को केस दर्ज किया था। डीडीए जय भगवान गोयल ने बताया कि कलायत कंट्रोल रुम सूचना मिली थी कि गांव बड़सीकरी में परिवार वाले लङक़ी की हत्या कर बिना पोस्टमार्टम उसका अंतिम संस्कार करने वाले हैं। सूचना के बाद एसआई कुलबीर सिंह पुलिस टीम के साथ बड़सीकरी के शमशान घाट पहुंचे और जलती चिता से अधजली शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद एसआई गुरदेव सिंह ने लडक़ी के भाई प्रवेश, मां रानी और चचेरे भाई विकास को गिरफ्तार किया।
प्रेम प्रसंग के चलते की थी हत्या
जांच में सामने आया कि लड़की बिना बताए घर से चली जाती थी। कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। घटना से एक दिन पहले भी उनके परिजन उसे जींद के गांव कसून से पकडक़र लाए थे। उसी रात लडक़ी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और ऑल आउट से जहर पी लिया। गुस्साई लडक़ी की मां रानी, भाई प्रवेश और चचेरे भाई विकास ने उससे परेशान होकर उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई और कपड़े से गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद लडक़ी की मां रानी, भाई प्रवेश और चचेरे भाई विकास को ऑनर किलिंग का दोषी मानते हुए उम्रकैद व प्रत्येक को 125000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
कनोह में डबल मर्डर के चार दोषियों को उम्रकैद
हिसार के कनोह गांव में करीब अढ़ाई साल पहले के बहुचर्चित कनोह डबल मर्डर मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हर दोषी पर साढ़े 22 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों में जसबीर उर्फ काला, रूपचंद, मनदीप व कुलवंत शामिल है। अदालत ने उन्हें गत बुधवार को हत्या, शव खुर्द-बुर्द करने और आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी मानकर सजा सुनाई है। अभियोग के अनुसार कनोह के रामचंद्र ने गांव के जसबीर उर्फ काला हलवाई की तलाकशुदा पत्नी रेणू से विवाह कर लिया था।
जिसके बाद जसबीर व उसका परिवार रामचंद्र से रंजिश रखने लगा था। जगबीर ने बताया था कि तीन भाईयों में सबसे बड़ा कृष्ण पटवारी है। मैं और रामचंद्र खेती करते हैं। तीनों भाइयों की अलग-अलग ढाणी हैं और गांव वाले घर पर मां रहती है। रंजिश के चलते जसबीर उर्फ काला, रूपचंद, मनदीप व कुलवंत ने उसके भाई रामचंद्र व भाभी रेणू की बेहरमी से हत्या कर शव को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया। कोर्ट ने सभी को हत्या व शव को खुर्द बुर्द करने का दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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