Haryana Govt Scheme: 45 वर्ष तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को सरकार दे रही पेंशन, जानें कैसे उठाएं लाभ

Haryana Widowers and Unmarried Pension Scheme: हरियाणा सरकार  40 से 45 वर्ष तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को पेंशन देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दी जाएगी।  

Updated On 2024-03-12 17:00:00 IST
हरियाणा में 45 वर्ष तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को सरकार देगी पेंशन

Haryana Widowers and Unmarried Pension Scheme: हरियाणा सरकार राज्य में 40 से 45 वर्ष तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को पेंशन देने की योजना चला रही है। झज्जर जिले में लगभग  827 विधुर और अविवाहित पुरुष इस सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें 3,000 रुपये महीने पेंशन के रूप में मिलती है। इसके साथ ही उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भी दिया जाएगा।  इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के के अविवाहित पुरुषों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि ऐसे लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी ओर पर निर्भर न रहना पड़े।

योजना के लाभ एवं विशेषताएं

-इस योजना की पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

-यह भी कहा गया है कि पेंशन ले रहे किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और फिर भी पेंशन का लाभ लेते रहे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

-तलाकशुदा और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी।

इस योजना के लिए योग्यता

-इस योजना का लाभ लेने के लिए विधुरों के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये तय की गई  है। वहीं, अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये तय है।

-योजना के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुषों ही इस पेंशन के योग्य होंगे।  

-विधुरों के लिए सालाना आय 3 लाख रुपये होनी चाहिए , जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है।

-वृद्ध सम्मान योजना में विधुर और अविवाहित लोग भी 60 साल की आयु के बाद वृद्धावस्था सम्मान ले सकते  सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

विधुर होने की स्थिति में पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

परिवार पहचान पत्र

आय प्रमाण पत्र

मोबाइल नंबर

बैंक खाता विवरण

पासपोर्ट साइज फोटो

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कैसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं पर भी जा कर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने पहचान पत्र में अविवाहित या विधुर दर्ज करवाना है। उसके बाद ऑटो मोड से अपने आप पेंशन शुरू हो जाएगी। फैमिली आईडी में अविवाहित या विधुर दर्ज करवाने के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर से कांटेक्ट कर  सकते है। इसके बाद से ऑटो मोड से आपका पेंशन शुरू होने से पहले आपके दस्तावेज वेरीफाई किए जाएंगे इसके बाद आपके मासिक पेंशन शुरू हो जाएगी।

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