High Alert in Gurugram: गुरुग्राम में 7 जुलाई तक आतिशबाजी समेत इन चीजों पर प्रतिबंध, इन नियमों का करना होगा पालन

High Alert in Gurugram: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते गुरुग्राम में 7 चीजों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Updated On 2025-05-10 15:00:00 IST

High Alert in Gurugram: पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कड़ी कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान को मुहं तोड़ जवाब दिया था। जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जारी है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस कड़ी में गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में गुरुग्राम में ड्रोन समेत 7 चीजों का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार का कहना है कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। उन्होंने बताया कि 9 मई से 7 जुलाई तक गुरुग्राम में अगले आदेश तक 7 चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डीसी का कहना है कि यह फैसला नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। दहशत को रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह फैसला लेनी जरूरी है। इसके अलावा गुरुग्राम में सभी साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों और कार्यालयों को निर्देश दिया गया है।


किन चीजों पर लगाया प्रतिबंध ?

1. ड्रोन

2. माइक्रो लाइट विमान

3. ग्लाइडर्स/पावर ग्लाइडर्स

4. गरम हवा के गुब्बारे

5. पतंग उड़ाना

6. चीनी माइक्रो लाइट्स

7. आतिशबाजी एवं पटाखे

डीसी ने लोगों को दी सलाह


डीसी अजय कुमार की अधयक्षता में बीते दिन 9 मई को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। डीसी अजय कुमार ने बैठक में बताया कि प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद सभी एसडीएम और बीडीपीओ कार्यालयों में 5 किलोमीटर रेंज वाले सायरन लगाने का फैसला लिया है। इसके अलावा गुरुग्राम में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 1-2 किलोमीटर की रेंज वाले सायरन लगाए जाएंगे। डीसी की ओर से गुरुग्राम के निवासियों को डीसी गुरुग्राम और डीआईपीआरओ गुरुग्राम के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अपडेट रहने की सलाह दी गई है।

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